कोर्ट ने दिया आदेश- सेवानिवृत्त निरीक्षक और दारोगा को गिरफ्तार कर अदालत में करे पेश

Edited By Imran,Updated: 07 Dec, 2022 04:20 PM

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जिले की एक अदालत ने हत्या के एक मुकदमे में गवाही नहीं देने पर एक सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर और दारोगा को गिरफ्तार कर उसके समक्ष पेश करने के आदेश दिये हैं।

प्रतापगढ़: जिले की एक अदालत ने हत्या के एक मुकदमे में गवाही नहीं देने पर एक सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर और दारोगा को गिरफ्तार कर उसके समक्ष पेश करने के आदेश दिये हैं।

जिला शासकीय अधिवक्ता योगेश शर्मा ने बुधवार को बताया कि 2015 में शहर कोतवाली क्षेत्र में हुई हत्या के एक मुक़दमे की विवेचना थाना नगर कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी इंस्पेक्टर बलराम मिश्रा और मृतक के शव का पंचनामा तत्कालीन दारोगा राम जियावन ने किया था। मुकदमे की इस कार्यवाही के दौरान दोनों पुलिस अफसर सेवानिवृत्त हो गये। उन्होंने बताया कि सुनवाई के दौरान कई बार बुलाने के बाद भी दोनों सेवानिवृत्त पुलिस कर्मी गवाही के लिए हाजिर नहीं हुए। बलराम मिश्रा बांदा जिले के और राम जियावन लखनऊ के रहने वाले हैं। 

शर्मा ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार सिंह ने बांदा के पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया कि वह सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर बलराम मिश्रा को और पुलिस आयुक्त लखनऊ को आदेशित किया कि वह सेवानिवृत्त दारोगा राम जियावन को गिरफ्तार कर आगामी 14 दिसंबर को अदालत में पेश करायें।

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