आचार संहिता के बाद 22 कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध, अब नहीं लेकर चल सकेंगे 50 हजार रुपए से ज्यादा का कैश; वाहनों से हटाने होंगे झंडे

Edited By Pooja Gill,Updated: 18 Mar, 2024 09:45 AM

after the code of conduct there is a complete

Lok Sabha Election: लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने सभी अधिकारियों को आदर्श चुनाव आचार संहिता का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों को एक कार्य योजना पर अमल करने के निर्देश...

Lok Sabha Election (अश्वनी सिंह): लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने सभी अधिकारियों को आदर्श चुनाव आचार संहिता का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों को एक कार्य योजना पर अमल करने के निर्देश दिए गए हैं। आचार संहिता प्रभावी होने के साथ ही 22 कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब लोग 50 हजार रुपए से ज्यादा का कैश लेकर नहीं चल सकेंगे।

वाहनों में नहीं लगा सकेंगे झंडे
वाहनों और बैठकों में लाउडस्पीकर का प्रयोग करने की अनुमति सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ही दी जाएगी। इसके बाद आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। किसी भी वाहन किसी भी पार्टी का झंडा नहीं लगाया जा सकेगा। केवल राजनैतिक दलों के पदाधिकारी RO से अनुमति लेकर गाड़ी में झंडे का प्रयोग कर सकेंगे।

PunjabKesari
राजनीतिक कार्य में प्रयोग नहीं होंगे सरकारी वाहन
निर्वाचन के समय मे कोई भी सरकारी कर्मचारी पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसे भी अचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्रियों द्वारा ऑफिशियल वाहनों का प्रयोग राजनीतिक कार्यों के लिए रोक लगा दी गई है।

लाउडस्पीकर के लिए लेनी होगी अनुमति
किसी भी दशा में बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग निषेध किया गया है। वहीं किसी भी जुलूस व रैली के लिए जगह, समय और रूट का निर्धारण पहले से करके पुलिस प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना पूर्व सूचना के किसी भी जुलूस/रैली को अनुमति नहीं दी जाएगी।

100 मीटर के दायरे में नहीं होगा प्रचार
पोलिंग स्टेशनों के 100 मीटर दायरे के अंदर किसी भी प्रकार की चुनावी मीटिंग, कन्विंसिंग, कोई भी आपत्तिजनक कार्य या कोई भी कैम्पेनिंग करने की अनुमति नहीं होगी। निर्वाचन के दौरान शराब का वितरण नहीं किया जा सकेगा। नॉमिनेशन के दौरान केवल 3 वाहनों को ही RO/ARO के कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में आने की अनुमति होगी।

PunjabKesari
इन कार्यों पर भी रहेगा पूर्ण प्रतिबंध
.ऑफिशियल कार्यों को कैम्पेनिंग के कार्यों में मिक्स नहीं किया जाएगा।
.किसी भी प्रकार का प्रलोभन चाहे आर्थिक अथवा कोई और तरह से मतदाताओं को देने पर रोक है।
.निर्वाचक के द्वारा किसी भी प्रकार की जातीय और साम्प्रदायिक अपील नहीं की जाएगी।
.दूसरी पार्टियों व उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा असत्यापित आरोपों और विकृतियों के आधार पर किसी की आलोचना नहीं की जाएगी।
.किसी भी धार्मिक स्थल का प्रयोग चुनाव प्रचार (जैसे भाषणों, पोस्टरों, बैनरों) के लिए नहीं किया जाएगा।
.ऐसे किसी भी जगह पर रैली की अनुमति नहीं दी जाएगी जहां पर पहले से किसी पार्टी की बैठक चल रही हो।
.बूथों और पोलिंग स्टेशनों के आस पास किसी भी प्रकार के झंडे, पोस्टर, चिन्हों या प्रचार सामग्री का प्रयोग करना निषेध है।
.सरकारी परिसर में किसी भी प्रकार का डिफेसमेंट (जैसे वॉल पेंटिंग, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग व झंडे) की अनुमति नहीं होगी।
.गेस्ट हाउसों में किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल एक्टिविटी की अनुमति नहीं होगी।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!