Kanpur News: 9 साल बाद दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 10 साल की सजा, 15 हजार का जुर्माना लगाया

Edited By Mamta Yadav,Updated: 30 Sep, 2023 02:45 AM

after 9 years the court sentenced the rape accused to 10 years imprisonment

उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर देहात के न्यायालय स्पेशल जज पाक्सो एक्ट कोर्ट में शुक्रवार को 9 साल से चल रही अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

Kanpur Dehat News, (फरदीन खान): उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर देहात के न्यायालय स्पेशल जज पाक्सो एक्ट कोर्ट में शुक्रवार को 9 साल से चल रही अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी को सजा सुनाए जाने के बाद नाबालिग पीड़िता के परिवार ने न्यायालय का शुक्रिया अदा किया। जिसके बाद आरोपी को पुलिस सुरक्षा में जनपद कानपुर देहात के जिला कारागार में भेज दिया गया।
PunjabKesari
बता दें कि कानपुर नगर के थाना बिल्हौर क्षेत्र के एक गांव की 8 साल की बच्ची को गांव के ही एक दबंग युवक शीबू ने 10 नवंबर 2014 को अपने साथ बहला फुसलाकर ले गया था। इसके बाद उसने मासूम बच्ची के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। पीड़ित बच्ची के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद बच्ची को बरामद कर उसका मेडिकल परीक्षण कराया था। मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिसके बाद कानपुर देहात के न्यायलय में आरोप पत्र पुलिस ने दाखिल कर दिया था। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद मुकदमे की सुनवाई कानपुर देहात के स्पेशल जज पाक्सो एक्ट बाकर शमीम रिजवी की कोर्ट में चल रही थी। इसी क्रम में शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई है।
PunjabKesari
कानपुर देहात के एडीजीसी राम रक्षित शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि वादी व गवाहों के बयानों व पुलिस विवेचना व मेडिकल रिपोर्ट के अनुशीलन तथा अभियोजन व बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद न्यायालय कोर्ट ने आरोपित को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, व आरोपी पर 15 हजार का जुर्माना भी लगाया है। उन्होंने बताया कि जुर्माना की आधी राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाने तथा जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपित को चार माह के अतिरिक्त कारावास का भी आदेश दिया है। जिसके बाद आरोपी को कानपुर देहात के जिला कारागार में भेज दिया गया है।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!