अनोखा मामला: फेक इंस्टाग्राम आईडी से बुलाया मंदिर, पति को दूसरी शादी से पहले ही पत्नी ने करवा दी गिरफ्तारी

Edited By Ramkesh,Updated: 06 May, 2026 02:13 PM

tthe wife summoned her husband to a temple using a fake instagram id and he was

संगम नगरी प्रयागराज में एक अनूठा मामला सामने आया है जिसमें पति द्वारा मारपीट कर घर से भगाए जाने के बाद पिछले चार साल से मायके में रह रही एक महिला ने बिना तलाक के दूसरी शादी करने की कोशिश कर रहे अपने पति को मारपीट और अपमान करने के आरोप में गिरफ्तार...

प्रयागराज: संगम नगरी प्रयागराज में एक अनूठा मामला सामने आया है जिसमें पति द्वारा मारपीट कर घर से भगाए जाने के बाद पिछले चार साल से मायके में रह रही एक महिला ने बिना तलाक के दूसरी शादी करने की कोशिश कर रहे अपने पति को मारपीट और अपमान करने के आरोप में गिरफ्तार कराया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। 

अधिकारियों ने बताया कि सोनी त्रिपाठी का विवाह नौ वर्ष पूर्व प्रतापगढ़ के कालाकांकर निवासी प्रभुदत्त त्रिपाठी से हुआ था और शादी के पांच साल बाद पति और उसके परिजनों ने सोनी को घर से भगा दिया था और चार वर्षों से वह नवाबगंज थाना अंतर्गत जगापुर गांव में अपने मायके में रह रही है। सोनी त्रिपाठी ने एक फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर अपने पति को 'फ्रेंड रिक्वेस्ट' भेजा। दोस्ती होने के बाद इंस्टाग्राम पर दोनों की बातचीत होने लगी और इसी दौरान महिला की वास्तविकता से अनजान प्रभुदत्त उससे शादी करने को तैयार हो गया।

पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, प्रभुदत्त ने महिला को कई बार होटल मिलने के लिए बुलाया, लेकिन महिला ने होटल में मिलने के बजाय उसे दो मई, 2026 को दारागंज थाना अंतर्गत नागवासुकी मंदिर पर मिलने के लिए बुलाया। प्रभुदत्त अपने एक मित्र को लेकर नागवासुकी मंदिर पहुंचा जहां मुंह पर दुपट्टा बांधे हुए सोनी पहले से मौजूद थी और उसके माता-पिता और भाई भी मंदिर से दूर खड़े थे। प्रभुदत्त अपनी पत्नी को पहचान नहीं सका और बातचीत शुरू की। जैसे ही सोनी ने आंख से चश्मा और मुंह से दुपट्टा हटाया, उसका पति उसे मारकर और जान से मारने की धमकी देकर वहां से भागने लगा।

तभी उसके माता पिता और भाई वहां पहुंच गए और उसे पकड़ लिया और 112 नंबर पर फोन कर पुलिस को बुला लिया। दारागंज थाना की पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने), 351(2) (आपराधिक धमकी) और 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। 
 

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