UP: अब दोपहिया वाहन पर एक सवारी की अनुमति, अधिक बैठने पर 250 से 1000 तक भरना पड़ेगा जुर्माना

Edited By Umakant yadav,Updated: 16 May, 2020 07:15 PM

up now a ride on a two wheeler is allowed 250 to 1000 for more seating

कोरोना वायरस के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में अब दोपहिया वाहन पर एक से अधिक लोगों के बैठने पर जुर्माना भरना पड़ेगा। वाहन पर केवल चलाने वाला ही बैठ सकता है। वाहन पर पीछे बैठे पाए जाने पर पहले तोह 250 से लेकर 1000 रुपए...

लखनऊ: कोरोना वायरस के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में अब दोपहिया वाहन पर एक से अधिक लोगों के बैठने पर जुर्माना भरना पड़ेगा। वाहन पर केवल चलाने वाला ही बैठ सकता है। वाहन पर पीछे बैठे पाए जाने पर पहले तोह 250 से लेकर 1000 रुपए तक का जुर्माना, उसके बाद दोपहिया वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है। इसी तरह लॉकडाउन के उल्लंघन पर भी 100 से लेकर 1000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। 

बता दें कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने और दोपहिया वाहन में एक सवारी की अनुमति से संबंधित अधिसूचना महामारी नियंत्रण एक्ट के तहत जारी कर दी गई है। इसकी जानकारी चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने शनिवार को अपर मुख्य सचिव गृह व सूचना अवनीश अवस्थी के साथ एक संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में दी।

दोपहिया वाहन पर एक सवारी की अनुमति
प्रमुख सचिव ने बताया कि महामारी नियंत्रण एक्ट के तहत जारी अधिसूचना में दोपहिया वाहन चालाक ही अकेले वाहन पर बैठ सकेगा। पीछे बैठने की अनुमति किसी की नहीं होगी। दोपहिया वाहन पर पहली बार पीछे बैठी सवारी पर 250 रुपए, दूसरी बार 500 रुपए, तीसरी बार में 1000 रुपए और उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित या निरस्त किया जा सकता है।

यह भी है अपवाद
दोपहिया वाहन के बारे में अपवाद स्वरुप इस मामले में छूट दी गई है कि अगर महिला वाहन नहीं चलाना जानती है और वह अपने किसी घर के सदस्य के साथ अपने कार्यस्थल जा रही है तो उसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति लेकर दोपहिया वाहन के पीछे बैठना होगा। पीछे बैठी महिला के लिए हेलमेट, मास्क और ग्लव्स पहनना ज़रूरी होगा।

बिना चेहरे को ढंके सार्वजनिक स्थल पर निकलने पर भी जुर्माना
सके साथ ही प्रसाद ने बताया कि महामारी नियंत्रण एक्ट के तहत जारी अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि बिना चेहरे को ढंके कोई व्यक्ति अगर सार्वजनिक स्थल पर निकलता है तो यह दंडनीय अपराध होगा। बिना चेहरा ढंके निकलने वाले व्यक्ति से पहली बार 100 रूपये, दूसरी बार भी 100 रूपये, तीसरी बार या उसके बाद या बार-बार पकड़े जाने पर 500-500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होनें बताया लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर 100-500 रुपए तक, दूसरी बार पकड़े जाने पर 500-1000 रुपए तक और तीसरी बार या बार-बार पकडे जाने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा।

सार्वजानिक स्थल पर थूकना भी दंडनीय अपराध, लगेगा जुर्माना
स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव ने बताया कि अब सार्वजानिक स्थल पर थूकने पर भी जुर्माना लगाया गया है। पहली व दूसरी बार पकड़े जाने पर 100-100 रुपए, तीसरी बार या उससे अधिक बार पकड़े जाने पर 500-500 रुपए जुर्माना लिया जाएगा। इन सभी मामलों में दण्ड वसूलने का अधिकार कार्यपालक मजिस्ट्रेट या थाने के इंस्पेक्टर को होगा।

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