Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 14 Jan, 2021 02:19 PM
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (कसाडा) बोडर् ने वर्ष 2009 के बाद बिना मानचित्र स्वीकृत हुए या मानचित्र के विपरीत भवन बनवाने वालों पर कठोर कारर्वाई का निर्णय...
कुशीनगर: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (कसाडा) बोर्ड ने वर्ष 2009 के बाद बिना मानचित्र स्वीकृत हुए या मानचित्र के विपरीत भवन बनवाने वालों पर कठोर कारर्वाई का निर्णय लिया है और इसके तहत 16 ऐसे मकान चिह्नित किए गए हैं जो कसाडा के नियमों के विपरीत हैं। इसमें से दो मकानों को ध्वस्त करने एवं 14 मकानों को सील करने का निर्देश कसाडा बोर्ड ने दिया है। कसाडा क्षेत्र में निर्माण कार्य से पूर्व मानचित्र की स्वीकृत अनिवार्य होती है परंतु तमाम मकान बिना मानचित्र स्वीकृत कराए ही बन रहे हैं।
बता दें कि कसाडा बोर्ड की पिछली बैठक में ऐसे मकानों पर कारर्वाई का निर्णय लिया गया था। इसके लिए अभियंताओं की टीम लगाकर सत्यापन का कार्य कराया जा रहा है। मानचित्र के सत्यापन का काम चार चरणों में पूरा किया जाना है। प्रत्येक चरण की रिपोर्ट तैयार कर प्राधिकरण सचिव को सौंपना है। दो जनवरी से सत्यापन का कार्य चल रहा। यह 26 फरवरी तक चलेगा।
सर्वे में मिली रिपोर्ट के आधार पर प्राधिकरण ने अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण व बगैर नक्शे के निर्मित भवनों की सील करने की कार्ययोजना बनाई है। इसके तहत दो मकानों को ध्वस्त करने एवं 14 मकानों को सील करने का निर्णय लिया गया है। कसाडा कार्यालय की तरफ से इसकी सूची भी जारी हो गई है कसाडा सचिव/ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कसया पूर्ण वोरा ने ध्वस्तीकरण व सीलिंग का आदेश जारी किया है।