दंगे का मास्टरमाइंड तौकीर को हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत, 27 तक ट्रायल कोर्ट में पेश होने का आदेश

Edited By Ajay kumar,Updated: 20 Mar, 2024 07:11 PM

riot mastermind taukir did not get relief even from the high court

बरेली में 2010 के दंगे के मुख्य अभियुक्त करार दिए गए आईएमसी प्रमुख मौलाना लौकीर रजा खां को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल पाई। गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तौकीर को 27 मार्च तक ट्रायल कोर्ट के समक्ष...

प्रयागराज: बरेली में 2010 के दंगे के मुख्य अभियुक्त करार दिए गए आईएमसी प्रमुख मौलाना लौकीर रजा खां को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल पाई। गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तौकीर को 27 मार्च तक ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश होकर जमानत के लिए आवेदन करने का आदेश दिया है।

तौकीर को तलाश कर रही पुलिस
बरेली के फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज रवि कुमार दिवाकर ने दंगे के केस की सुनवाई करते हुए 11 मार्च को अदालत में पेश न होने पर गैरजमानती वारंट जारी कर तौकीर की गिरफ्तारी का आदेश दिया था। इसके बाद से पुलिस की टीमें तौकीर को तलाश कर रही हैं। इस बीच तीकोर की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में गिरफ्तारी वारंट को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई थी। मंगलवार को इस पर न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की एकल पीठ ने सुनवाई की। उन्होंने तौकीर को 27 मार्च तक ट्रायल कोर्ट में पेश होने का आदेश देने के साथ सरकारी वकील को दो सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

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याची को दो सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश
हाईकोर्ट ने इसके दो सप्ताह के भीतर याची को भी जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। इससे पहले हाईकोर्ट में तौकीर के अधिवक्ताओं की ओर से पक्ष रखने के बाद सरकारी वकीलों ने तौकीर रजा के भड़काऊ बयानों का जिक्र करते हुए कई साक्ष्य प्रस्तुत किए। सरकारी अधिवक्ता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि तौकीर बरेली में हुए सांप्रदायिक दंगों का मास्टरमाइंड है और उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। शहर में मौजूद होने के बावजूद वह ट्रायल कोर्ट के आदेश पर पेश नहीं हुआ। इसी कारण उसके खिलाफ दंडात्मक प्रक्रिया। शुरू की गई। सरकारी वकीलों ने तौकीर के कृत्य को सामाजिक ताने-बाने और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने की प्रकृति का चताया।

ट्रायल कोर्ट में सुनवाई टली, अब पहली अप्रैल को होगी
बरेली: फास्ट ट्रैक कोर्ट में मंगलवार को दंगे के केस की सुनवाई टल गई। अदालत ने अब एक अप्रैल की अगली तिथि नियत की है। दरअसल, दंगे के एक अन्य आरोपी शाहरुख खान की ओर से केस की फाइल दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कराने की अजर्जी जिला जज विनोद कुमार की अदालत में दाखिल की थी जिस पर जिला जज ने केस की फाइल तलब कर ली है। इसी कारण ट्रायल कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई नहीं की गई। हालांकि तौकीर रजा के खिलाफ गैर जमानती वारंट बरकरार रहेगा। कैस ट्रांसफर की अर्जी पर जिला जज की अदालत 21 मार्च को फैसला होना है। उधर, पुलिस अफसरों ने दावा किया है कि तौकीर को पुलिस की टीमें अब भी तलाश कर रही है।

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