Edited By Pooja Gill,Updated: 08 Nov, 2024 11:26 AM
UP News: उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा (Women Security) को देखते हुए राज्य महिला आयोग ने कई प्रस्ताव दिए है। जिनमें से एक प्रस्ताव यह है कि अब यूपी में मेल टेलर महिलाओं के कपड़ों का माप नहीं कर सकेंगे...
UP News (अश्वनी सिंह): उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा (Women Security) को देखते हुए राज्य महिला आयोग ने कई प्रस्ताव दिए है। जिनमें से एक प्रस्ताव यह है कि अब यूपी में मेल टेलर महिलाओं के कपड़ों का माप नहीं कर सकेंगे। अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो प्रदेश में पुरुष टेलर द्वारा महिलाओं के कपड़ों के माप लेने पर रोक लग जाएगी। इसके साथ-साथ आयोग ने कई प्रस्ताव दिए हैं, जिनमें स्कूल बसों में महिला सुरक्षाकर्मी, महिला जिम और योगा सेंटरों में महिला ट्रेनर होने की बात कही गई है।
बता दें कि देशभर में महिला सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। आए दिन बहन-बेटियों से छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आती हैं। हालांकि सरकार इसके लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है, इसके बाद भी वह मनचलों से बच नहीं पाती हैं। सार्वजनिक जगहों और पब्लिक डीलिंग वाली जगहों पर महिलाओं से सबसे ज्यादा छेड़छाड़ (Women Security) की घटनाएं सामने आती हैं। कपड़ों का नाप देते समय भी कई बार छेड़छाड़ के मामले सामने आते हैं। अब उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (UP Women Commission) इसे लेकर सख्त नजर आ रहा है। उ.प्र. राज्य महिला आयोग की बैठक में महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके अधिकारों के संरक्षण के दृष्टिगत निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं, जिनका क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाना है-
1. महिला जिम/योगा सेंटर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य कस लिया जाये।
2. महिला जिम/योगा सेंटर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3. महिला जिम/योगा सेंटर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेंटरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेंटरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं बाथरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।