Edited By Anil Kapoor,Updated: 26 Sep, 2024 10:43 AM
Lucknow News: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बुधवार को केंद्र से पूछा कि क्या उसने नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत दायर उस अभ्यावेदन पर कोई निर्णय लिया है, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता होने के आरोपों की जांच कराने...
Lucknow News: (अश्वनी कुमार सिंह) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बुधवार को केंद्र से पूछा कि क्या उसने नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत दायर उस अभ्यावेदन पर कोई निर्णय लिया है, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता होने के आरोपों की जांच कराने का अनुरोध किया गया है।
मिली जानकारी के मुताबिक, न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी। जनहित याचिका में याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उसने गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने के मुद्दे पर विस्तृत जांच की है और उसे कई नई जानकारियां मिली हैं। याचिकाकर्ता ने गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की है।
कोर्ट ने एक बार खारिज कर दी थी याचिका
आपको बता दें कि जुलाई में इसी याची की याचिका को कोर्ट ने खारिज किया था। कोर्ट ने यह कहा था कि याची चाहे तो सिटीजनशिप एक्ट के तहत सक्षम प्राधिकारी के पास शिकायत कर सकता है। याची के अनुसार, उसके पास सबूत हैं कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं। इस कारण वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं। उनका निर्वाचन रद्द किया जाए। याची के मुताबिक सक्षम प्राधिकारी को 2-2 बार शिकायत के बाद भी कोई एक्शन न होने पर दोबारा याचिका दाखिल की गई।