लॉकडाउन 4 0: अनुशासन के साथ बढ़ेगी सड़क बाजार में हलचल

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 19 May, 2020 11:05 AM

lockdown 4 0 road market will increase with discipline

लॉकडाउन के चौथे चरण में केन्द्र सरकार की एडवाइजरी का अनुसरण करते हुये उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 मई तक पाबंदियों के साथ छूट प्रदान की है। आधिकारिक प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि मंगलवार से 31 मई तक शाम सात बजे से सुबह सात बजे के बीच जरूरी सेवाओं ...

लखनऊः लॉकडाउन के चौथे चरण में केन्द्र सरकार की एडवाइजरी का अनुसरण करते हुये उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 मई तक पाबंदियों के साथ छूट प्रदान की है। आधिकारिक प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि मंगलवार से 31 मई तक शाम सात बजे से सुबह सात बजे के बीच जरूरी सेवाओं को छोड़कर आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग और 10 वर्ष से छोटे बच्चों को घर से निकलने की इजाजत नहीं होगी। पूजा स्थल और धार्मिक जुलूस में पूरी तरह पाबंदी रहेगी। स्कूल कालेज बंद रहेंगे। आनलाइन पढाई जारी रहेगी।

उन्होंने बताया कि कंटेन्मेंट ज़ोन को छोड़कर औद्योगिक इकाइयां शर्तों के साथ चलती रहेंगी। राज्यों के साथ सहमति के आधार पर बसें और यात्री वाहनों के लिए अभी अनुमति नहीं है, इसके लिए अलग से आदेश जारी होगा। प्रवक्ता ने बताया कि अलग अलग दिनों के अनुसार बाज़ार खोले जाने की अनुमति दी गयी है हालांकि साप्ताहिक बाजार नहीं लगेंगे। ग्रामीण और नगर पालिकाओं में कंटेन्मेंट ज़ोन को छोड़कर सभी दुकानें खोली जा सकती हैं। दुकानदारा में फेसमास्क, ग्लब्स पहनना अनिवार्य्र होगा। दुकानदार किसी भी ऐसे ग्राहक को सामान नहीं देंगे जिसने फेस मास्क नहीं पहना है। एक समय में दुकान में पांच से अधिक ग्राहक नहीं होने चाहिये और यहां सोशल डिस्टेसिंग का पूरा पालन किया जायेगा।        

उन्होंने बताया कि बारात घर खोले जाने की अनुमति है लेकिन वैवाहिक कार्यक्रम में 20 से अधिक लोग शिरकत नहीं कर सकेंगे। रेस्तरां खोलने की अनुमति होगी लेकिन यहां ग्राहक को बैठाने की इजाजत नहीं दी गयी है। रेस्तरां होम डिलीवरी कर सकते हैं। मिठाई की दुकाने खुलेंगी लेकिन यहां भी ग्राहक सिर्फ खरीददारी कर सकते है मगर खाने पीने की इजाजत नहीं दी गयी है।

प्रवक्ता ने बताया कि अंतिम संस्कार से संबधित गतिविधियों में सोशल डिस्टेसिंग सुनिश्चित की जायेगी और 20 से अधिक लोगों को एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध होगा। सार्वजनिक स्थानो पर मदिर,पान का उपभोग निषिद्ध होगा। इनकी बिक्री से संबधित दुकानो पर कम से कम छह फिट की दूरी बनाना अनिवार्य होगा।

रेहड़ी और पटरी दुकानदार अपना काम एहतियातों के साथ शुरू कर सकते हैं। निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में अनुमति के साथ ऑपरेशन किया जा सकता है। चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा दो लोग बैठ सकते हैं जबकि दो बच्चों को भी अनुमति दी गयी है वहीं दोपहिया वाहन पर चालक के अलावा सिर्फ महिलाओं को बैठने की अनुमति होगी। थ्री व्हीलर में ड्राइवर के अलावा दो लोग चल सकते हैं हालांकि उन्हे फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

सब्जी मंडी सुबह चार बजे से सात बजे के बीच खुलेंगी जबकि वहां खुदरा बिक्री सुबह छह से नौ बजे के बीच हो सकेगी। फल सब्जी मंडियो को खुले स्थान पर सुबह आठ से शाम छह बजे के बीच सामान्य ग्राहकों के लिये खोला जा सकेगा। नोएडा गाजि़याबाद में दिल्ली के हॉट्स्पोर्ट एरिया के लोगों के अलावा अन्य लोगों के आने जाने की छूट होगी। निजी और सरकारी कार्यालयों में प्रमुख अथवा विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी कि कर्मचारी आरोग्य सेतु एप से लैस हों। प्रवेश और निकासी पर थर्मल स्कैनिंग और हैंडवाश अथवा सैनीटाइजर का इंतजाम होना जरूरी होगा।       

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