Edited By Mamta Yadav,Updated: 03 Jun, 2025 11:48 PM

फिरोजाबाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट संख्या-2 विमल वर्मा ने 16 वर्ष पुराने हत्या के मामले में 9 दोषियों को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 24 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई जबकि दूसरे पक्ष के दो दोषियों को जानलेवा हमला करने के...
Firozabad News, (अरशद अली): फिरोजाबाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट संख्या-2 विमल वर्मा ने 16 वर्ष पुराने हत्या के मामले में 9 दोषियों को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 24 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई जबकि दूसरे पक्ष के दो दोषियों को जानलेवा हमला करने के मामले में दस-दस वर्ष का कारावास एवं प्रत्येक को 22 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है।

शासन की ओर से पैरवी कर रहे सरकारी अधिवक्ता अजय कुमार यादव ने बताया कि थाना उत्तर क्षेत्र में 14 जुलाई 2009 को दो पक्षों में पान खाने को लेकर कहा सुनी और मारपीट हो गयी थी उस समय समझा दिया गया था। उसके अगले दिन 15 जुलाई को सागर सिंह के भाई रीतेश कुमार को सनी ने गोली मार दी जिससे वह घायल हो गया। वहीं दूसरी ओर से मुकदमा वादी चन्दर सिंह पुत्र वृजकिशोर निवासी कम्बूहान ने मौहल्ले के ही लोगों के खिलाफ विशाल सिंह की हत्या के मामले में रिपोर्ट दर्ज करायी थी।

न्यायाधीश विमल वर्मा ने विशाल सिंह की हत्या के मामले में गिरीश, सागर, रीतेश, विमल कुमार, मौनू, विष्णुकान्त, सुनील, नितिन कुमार एवं राहुल सहित नौ लोगों को दोषी पाया जबकि दूसरे पक्ष के रितेश कुमार पर जानलेवा हमला करने के मामले में दोनों सगे भाई सनी एवं विजय को दोषी पाते हुए खुले न्यायालय में सजा सुनाई।