कानपुरः सोना बरामदगी मामले में इत्र कारोबारी पीयूष जैन बरी, छापेमारी में मिला था 23 किलो सोना, 197 करोड़ रुपये कैश

Edited By Ajay kumar,Updated: 13 Mar, 2024 06:19 PM

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इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से मिले 23 किलो सोने के मामले में मंगलवार को फैसला आया। कस्टम विभाग की छह शर्तें पूरी करने के बाद स्पेशल सीजेएम की कोर्ट ने इत्र कारोबारी को दोष मुक्त करार दिया।

कानपुर: इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से मिले 23 किलो सोने के मामले में मंगलवार को फैसला आया। कस्टम विभाग की छह शर्तें पूरी करने के बाद स्पेशल सीजेएम की कोर्ट ने इत्र कारोबारी को दोष मुक्त करार दिया। वर्ष 2021 में जीएसटी इंटेलीजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) अहमदाबाद की छापेमारी में इत्र कारोबारी के कानपुर व कन्नौज स्थित ठिकानों से 197 करोड़ रुपये नकद और 23 किलो सोना बरामद हुआ था। जीएसटी चोरी व कस्टम एक्ट के तहत सोना तस्करी का मुकदमा दर्ज कराया गया था।

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छापेमारी में मिला था 23 किलो सोना, 197 करोड़ रुपये
इत्र कारोबारी पीयूष जैन आनंदपुरी स्थित घर में छापेमारी के के दौरान टीम ने कमरों की दीवारें और फर्श तोड़ी थीं तो नोटों की गड्डियां गिरने लगी थीं। डीजीजीआई टीम ने रुपयों से भरे 42 बक्से जब्त किए थे। टीम ने पीयूष जैन के कन्नौज स्थित आवास में भी छापेमारी की थी। वहां से करीब 23 किलो सोना बरामद किया गया था। टीम ने छापेमारी में 197 करोड़ रुपये व 23 किलो सोना जब्त कर जीएसटी चोरी व सोना तस्करी के आरोप में कस्टम एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद आरोपी पीयूष जैन को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

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मामले में बरामद सोना जब्त कर दोष मुक्त करने की अपील की गई थी
कस्टम एक्ट के मामले में पीयूष जैन ने मुख्य आयुक्त कस्टम (निवारक) प्रक्षेत्र पटना को प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिसमें मामले में बरामद किया गया सोना जब्त कर दोष मुक्त करने की अपील की गई थी। इस पर कस्टम विभाग ने छह सूत्रीय मांग पूरी करने के निर्देश दिए थे।

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