Edited By Imran,Updated: 10 Nov, 2023 12:51 PM
अगर आप भी दीपावली पर आतिशबाजी करने का मन बना रहे हैं तो आपको यह गाइडलाइन पर ध्यान जरुर देना चाहिए। दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्यों को बढ़ते वायु प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश देने के एक दिन बाद यूपी पटाखे फोड़ने, ध्वनि...
Lucknow: अगर आप भी दीपावली पर आतिशबाजी करने का मन बना रहे हैं तो आपको यह गाइडलाइन पर ध्यान जरुर देना चाहिए। दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्यों को बढ़ते वायु प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश देने के एक दिन बाद यूपी पटाखे फोड़ने, ध्वनि स्तर और आतिशबाजी के समय को सीमित करने के निर्देश जारी किए हैं।
रात 8 बजे से 10 बजे के बीच कर सकेंगे आतिशबाजी
राज्य में बेचे जाने वाले पटाखों से उत्पन्न ध्वनि 125 dB(AI) या 145 dB(C) pk से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) की ओर से सभी जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि दीपावली पर पटाखे फोड़ने का समय दीपावली की रात 8 बजे से 10 बजे के बीच सीमित किया जाना चाहिए।
पीपीसीबी में मुख्य पर्यावरण अधिकारी प्रदीप शर्मा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 में पटाखों के उपयोग पर निर्देश जारी किए थे, पटाखों के निर्माण और बिक्री में बेरियम साल्ट के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। जिला स्तर पर सख्त अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है।| व्यस्त यातायात के दौरान सामान्य शोर स्तर 75 डीबी है। पटाखे की आवाज 4 मीटर की दूरी से मापी जाती है। ध्वनि माप न्यूनतम 5-मीटर व्यास या समकक्ष की कठोर कंक्रीट सतह पर किया जा सकता है। अधिकारियों ने कहा कि जिला स्तर पर प्रशासन और पुलिस विभाग पटाखों की बिक्री और उपयोग पर निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।