बेसिक शिक्षा परिषद ने 2796 शिक्षकों की तबादला  सूची की जारी,जानिए कबतक होंगे रिलीव

Edited By Ajay kumar,Updated: 20 Jun, 2024 05:40 PM

basic education council released the transfer list of 2796 teachers

बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित 2796 परिषदीय शिक्षकों का तबादला मनचाहे जिले में हो गया। तबादला पाये शिक्षकों सूची की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है।बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी ने बुधवार को बताया कि अंतर जनपदीय पारस्परिक...

लखनऊ: बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित 2796 परिषदीय शिक्षकों का तबादला मनचाहे जिले में हो गया। तबादला पाये शिक्षकों सूची की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है।बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी ने बुधवार को बताया कि अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण के आदेश जारी कर दिया गया है। कुल 1398 जोड़े (2796 शिक्षकों) के तबादले को मंजूरी मिली है। सचिव ने पहली बार एक जिले से दूसरे जिले में तबादला करने की बजाए सीधे एक से दूसरे स्कूल में तबादला कर दिया है इससे शिक्षकों को राहत मिल जायेगी।

स्थानान्तरित शिक्षक एवं शिक्षिका को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराने की कार्यवाही 22 जून तक की जाएगी
सचिव ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि स्थानान्तरित शिक्षक एवं शिक्षिका को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराने की कार्यवाही 22 जून तक की जाएगी। साथ ही अभिलेखों का परीक्षण करते हुए स्थानान्तरित शिक्षकों को अनिवार्य रूप से एक साथ कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराया जाए। यदि स्थानान्तरित जिले में उस बैच के अध्यापकों की पदोन्नति नहीं की गई है तो ऐसे शिक्षकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। स्थानान्तरित अध्यापकों को मानव सम्पदा पोर्टल पर साथ- साथ कार्यमुक्त करने एवं कार्यभार ग्रहण कराने की कार्यवाही की जाएगी।

पहली बार स्कूल से स्कूल हुआ आवंटित
अंतर जनपदीय पारस्परिक तबादले के क्रम में अभी तक जिला से जिला आवंटित होता था, मतलब एक जिले से शिक्षक किसी भी विद्यालय का हो उसकी तैनाती बीएसए की ओर से काउंसलिंग के माध्यम से की जाती थी। लेकिन इसबार ऐसा नहीं है। काउंसलिंग का रास्ता न अपनाकर उसी विद्यालय में शिक्षक को भेजा जायेगा जहां से उसका दूसरा साथी शिक्षक आया होगा।

कक्षा 1 में प्रवेश के लिए 31 जुलाई तक 6 वर्ष आयु जरूरी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सरकारी व निजी स्कूलों में अब कक्षा एक में प्रवेश के लिए बच्चे की उम्र 31 जुलाई तक 6 वर्ष होनी चाहिए। नई शिक्षा नीति के तहत अब तक एक अप्रैल को बच्चे की आयु 6 वर्ष निर्धारित थी। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने शासन के निर्देश पर संशोधन करते हुए नया आदेश जारी किया है जो सत्र 2024- 25 से लागू होगा। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल को 6 वर्ष की आयु के नियम वाले आदेश के बाद सरकारी स्कूलों में बच्चों की नामांकन संख्या घटने लगी थी। शिक्षकों की ओर से आयु निर्धारण की तारीख 31 जुलाई किए जाने की लगातार मांग की जा रही थी। शासन ने इसका संज्ञान लेते हुए निदेशक को आदेश में संशोधन करने का निर्देश दिया था। दरअसल, पुराने नियम के चलते उन बच्चों को प्रवेश से वंचित होना पड़ रहा था जिनकी आयु मई-जून में 6 वर्ष हो रही थी। उन्हें प्री प्राइमरी और या बाल वाटिका में प्रवेश लेकर कक्षा एक में प्रवेश के लिए पूरे एक साल इंतजार करना पड़ता।

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