रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने पूर्व विधायक सहित 6 को  सुनाई 7-7 साल कारावास की सज़ा, जानिए क्या है पूरा मामला

Edited By Ajay kumar,Updated: 20 Jun, 2024 09:05 PM

6 people including former mla sentenced to 7 years imprisonment each

रामपुर की शाहबाद मिलक विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे काशीराम दिवाकर सहित 6 लोगों को अदालत ने सात-सात साल कारावास और 1 लाख 1 हजार रुपए प्रत्येक पर जुर्माना तथा एक दोषी पर 70 हजार अतिरिक्त जुर्माना लगाया है।

रामपुर: रामपुर की शाहबाद मिलक विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे काशीराम दिवाकर सहित 6 लोगों को अदालत ने सात-सात साल कारावास और 1 लाख 1 हजार रुपए प्रत्येक पर जुर्माना तथा एक दोषी पर 70 हजार अतिरिक्त जुर्माना लगाया है। यह सजा रामपुर के एमपी एमएलए विशेष अदालत सेशन ट्रायल डॉ विजय कुमार ने रामपुर की शाहाबाद तहसील में स्थित राणा शुगर मिल में हुए उपद्रव के मामले में सुनाई है। यह मामला सन 2012 का था जिसमें राणा शुगर मिल परिसर में ट्रैक्टर ट्राली को लेकर विवाद हुआ था। जिसके बाद कुछ नेताओं के साथ 200 लोगों से अधिक अज्ञात लोगों की भीड़ ने जमकर पथराव व उपद्रव किया था।  मामला रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन था। जिसमें बीते दिन पूर्व विधायक सहित 6 लोगों को दोषी करार दिया था तथा सबूत के अभाव में 21 लोगों को बरी कर दिया गया था । इसी मामले में आज सजा सुनाई गई है।

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जानिए क्या है पूरा मामला 
इस विषय पर जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा राणा ने बताया कि यह जो मामला था राणा शुगर मिल से संबंधित था। शुगर मिल के वादी ओमवीर उपाध्यक्ष राणा के द्वारा एक मैटर थाना शाहबाद में पंजीकृत कराया गया था।  पूर्व विधायक काशीराम दिवाकर की अगुवाई में कुछ लोगों के द्वारा मिल में घुसकर तोड़फोड़ और लूटपाट का आरोप लगाए गए थे। जिसमें कल दोष सिद्धि माननीय न्यायालय द्वारा कर दी गई थी। छह लोगों की और आज इसमें सजा सुनाई गई है। इसमें प्रत्येक दोषी व्यक्ति को सात-सात साल की सजा और बाकी 1 लाख 1 हजार रुपए प्रत्येक पर जुर्माना है। सभी सेक्शंस में और इसमें जो श्रीमती संजू यादव हैं इन्हें 412 में भी दोष सिद्धि की गई है उसमें इनको ₹70 हजार रुपये और जुर्माना है तो इनका कल जुर्माना 1 लाख 71 हजार रुपे हैं। बाकी सब पर जो पांच लोग हैं उन पर 1 लाख 1 हजार रुपए जुर्माना है और संजू यादव पर 1 लाख 71 हजार रुपए जुर्माना है। यह मामला 2012 में दर्ज हुआ था। जिसमें आज फैसला आया है। इसमें  323 395 427 504 506 आईपीसी में दोष सिद्धि की गई है। इसमें जो पूर्व विधायक काशीराम दिवाकर हैं वह भी इसमें नामजद थे उन्हें भी 7 साल की सजा हुई है। यह फैसला विशेष न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट रामपुर सेशन कोर्ट से यह सजा सुनाई गई है इसमें जज डॉक्टर विजय कुमार है।

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