मुजफ्फरनगर: रेप पीड़ित छात्रा को तीन साल बाद मिला न्याय, दो दोषियों को कोर्ट ने सुनाई सजा

Edited By Ramkesh,Updated: 18 Sep, 2024 07:17 PM

muzaffarnagar rape victim student gets justice after three years

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक विशेष अदालत ने नाबालिग छात्रा के अपहरण और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बुधवार को दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता प्रदीप बालियान ने बताया कि विशेष न्यायाधीश मंजुला भालोटिया की...

मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक विशेष अदालत ने नाबालिग छात्रा के अपहरण और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बुधवार को दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता प्रदीप बालियान ने बताया कि विशेष न्यायाधीश मंजुला भालोटिया की अदालत ने दर्शन और वंशी नामक दो लोगों को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास तथा 50-50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी।

उन्होंने बताया कि 14 सितंबर 2011 को पुरकाजी थाना क्षेत्र के एक गांव में 15 साल की लड़की को स्कूल जाते समय रोककर पास के खेत में उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। आरोपियों ने दुपट्टे से लड़की का मुंह बंद करके उसके साथ दुष्कर्म किया था।

ये भी पढ़ें: झगड़े में बीच-बचाव करा रहे सिपाहियों पर अराजक तत्वों ने किया हमला, सात गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में महावन थाना क्षेत्र में गोकुल बैराज पर गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान शराब पीकर चाय की दुकान पर झगड़ा कर रहे कुछ अराजक तत्वों ने स्थानीय अभिसूचना इकाई के सिपाहियों द्वारा बीच-बचाव कराए जाने का प्रयास करने पर उन पर हमला कर दिया। इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने उनमें से सात हमलावरों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। जबकि कुछ अन्य की भी तलाश की जा रही है।

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