शर्मनाक! पहले मां से किया दुष्कर्म, फिर पत्नी बनकर रहने की धमकी....बुलंदशहर कोर्ट ने 'वहशी' आबिद को दिया आजीवन कारावास

Edited By Anil Kapoor,Updated: 24 Sep, 2024 08:44 AM

the  brute  accused of raping his mother was sentenced to life imprisonment

Bulandshahr News: उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बुजुर्ग मां के साथ दुष्कर्म की घटना के दोषी कलियुगी पुत्र को आजीवन कारावास व 51 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक विजय कुमार शर्मा ने बताया कि थाना कोतवाली देहात...

Bulandshahr News: उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बुजुर्ग मां के साथ दुष्कर्म की घटना के दोषी कलियुगी पुत्र को आजीवन कारावास व 51 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक विजय कुमार शर्मा ने बताया कि थाना कोतवाली देहात बुलंदशहर क्षेत्र के ग्राम अड़ोली के जंगल में आबिद नामक एक कामुक दरिंदें ने अपनी वृद्ध माता के साथ गत 16 जनवरी को उसे समय दुष्कर्म की घटना कारित की थी जब वह पशुओं का चारा लेने के लिए जंगल में गई थी। पुलिस ने 22 जनवरी 2023 को धारा 376/506 के तहत अभियोग पंजीकृत कर घटना के वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित करने के बाद 6 मार्च 2023 को यानि 43 दिन के अंदर न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया था।

दुष्कर्म के आरोपी 'वहशी' को उम्रकैद की सजा और 51 हजार रुपए जुर्माना
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने इस जघन्य घटना को आपरेशन कन्वैक्शन के अंतर्गत चिन्हित कर दोषी को सख्त सजा दिलाने के लिए विवेचना एवं ट्रायल की व्यक्तिगत निगरानी की थी। त्वरित ट्रायल के तहत दिन-प्रतिदिन सुनवाई कराई गई। इसी के तहत सोमवार (23 सितंबर) को न्यायाधीश वरुण मोहित निगम एडीजेएफटीसी दो ने साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त आबिद को आजीवन कारावास एवं 51 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है।

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