Kanpur News: तेज रफ्तार SUV ने बुजुर्ग साधु दंपत्ति को कुचला, कार से मिलीं शराब की बोतलें.... आरोपी गिरफ्तार

Edited By Anil Kapoor,Updated: 22 Sep, 2024 07:21 AM

kanpur news elderly couple died after being crushed by suv accused arrested

Kanpur News: उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर के आनंदेश्वर शिव मंदिर के बाहर शनिवार सुबह एसयूवी कार से कुचले जाने से एक बुजुर्ग दंपती की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार तुरंत कार्रवाई करते हुए मंदिर और आसपास के परिसरों में लगे कैमरों के...

Kanpur News: उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर के आनंदेश्वर शिव मंदिर के बाहर शनिवार सुबह एसयूवी कार से कुचले जाने से एक बुजुर्ग दंपती की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार तुरंत कार्रवाई करते हुए मंदिर और आसपास के परिसरों में लगे कैमरों के सीसीटीवी फुटेज की जांच के आधार पर आरोपी एवं कथित कार चालक राजेश कुमार तिवारी (45) को गिरफ्तार कर लिया गया

SUV कार से कुचलकर बुजुर्ग दंपत्ति की मौत
आरोप है कि चालक वाहन चलाते समय नशे में धुत था। हादसे में मृतकों की पहचान कानपुर के सजेती निवासी सीता राम (70) और उनकी पत्नी शांति देवी (65) के रूप में हुई है। मृत दंपत्ति के बेटे लाखन सिंह ने पुलिस को दी गई अपनी तहरीर में आरोप लगाया है कि वह अपने बुजुर्ग माता-पिता के साथ सुबह की प्रार्थना में शामिल होने के लिए आनंदेश्वर मंदिर गए थे और मंदिर तक पहुंचे ही थे कि एक एसयूवी कार ने उनके माता-पिता को कुचलकर मार दिया, जिसमें चालक सहित तीन लोग सवार थे।

घटना के बाद चालक मौके से हो गया था फरार
पुलिस उपायुक्त (मध्य) दिनेश त्रिपाठी ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि बुजुर्ग दंपत्ति मंदिर के बाहर सड़क पर थे, तभी एक कार ने उनको कुचल दिया। उन्होंने बताया कि घटना के बाद चालक मौके से भाग गया। त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी और वाहन का पता लगाया। फुटेज में दिखाया गया कि कार में तीन लोग सवार थे।

DCP ने की चालक राजेश तिवारी को गिरफ्तार करने की पुष्टि
डीसीपी ने चालक राजेश कुमार तिवारी को गिरफ्तार करने की पुष्टि की और कहा कि आरोपी को रविवार को यानी आज (22 सितंबर) अदालत में पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वाहन को जब्त कर लिया गया है और पुलिस ने कार से शराब की बोतलें भी बरामद की हैं। पुलिस के अनुसार मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या जो हत्या की श्रेणी में नहीं आती) और 352 (जानबूझकर अपमान) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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