भ्रष्टाचार मामले में CM योगी के प्रमुख सचिव को क्लीन चिट

Edited By Deepika Rajput,Updated: 09 Jun, 2018 03:37 PM

yogi adityanath principal secretary clean chit in corruption case

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रमुख सचिव शशि प्रकाश गोयल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर मुख्य सचिव ने शुक्रवार देर रात अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में गोयल को क्लीन चिट दी है। राज्य सरकार की ओर से...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रमुख सचिव शशि प्रकाश गोयल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर मुख्य सचिव ने शुक्रवार देर रात अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में गोयल को क्लीन चिट दी है। राज्य सरकार की ओर से शुक्रवार देर रात मुख्य सचिव के इस फैसले की जानकारी दी गई।

शशि प्रकाश गोयल को क्लीन चिट
प्रवक्ता ने बताया कि राज्यपाल राम नाईक ने एक शिकायती पत्र मुख्यमंत्री योगी को लिखा था, जिसमें उन्होंने हरदोई के व्यापारी अभिषेक गुप्ता द्वारा प्रमुख सचिव पर 25 लाख रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप की जांच कराने की बात कही थी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस पत्र का संज्ञान लेकर मुख्य सचिव से इस मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी थी। 

लाल बहादुर शास्त्री भवन में हुई बैठक 
प्रवक्ता ने यह भी बताया कि आरोप लगाने वाले अभिषेक गुप्ता के जमीन के परिवर्तन का मामला निरस्त होना परीक्षण में सही पाया गया है। जिसका मतलब मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव का फैसला अपनी जगह सही है। मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट सौंपने से पहले हरदोई के आला अधिकारियों के साथ लाल बहादुर शास्त्री भवन में बैठक की थी।

अभिषेक गुप्ता ने दिया था प्रार्थना पत्र 
प्रवक्ता ने कहा कि मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट में तकनीकी पहलुओं की भी जानकारी दी है। जिसमें कहा गया है कि लखनऊ-हरदोई मार्ग पर हरदोई के ग्राम रैसो की भूमि गाटा संख्या 184 के भूमिधर अभिषेक गुप्ता हैं। अपनी भूमि का विनिमय ग्राम समाज के रास्ते की भूमि गाटा संख्या 187 से करने के लिए अभिषेक गुप्ता ने प्रार्थना पत्र दिया था। 

रिश्वत मांगने के आरोप पाए गए गलत 
उन्होंने बताया कि कानूनी और तकनीकी दोनों ही परीक्षण में अभिषेक गुप्ता की जमीन परवर्तित योग्य नहीं पाई गई। इसलिए प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री ने उनके प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया। प्रवक्ता के मुताबिक मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव का फैसला सही है और अभिषेक गुप्ता के रिश्वत मांगने के आरोप गलत पाए गए हैं। उसने यह शिकायत केवल दबाव बनाने के लिए की थी।

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