Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 20 Jul, 2019 06:52 PM
बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक और उत्तर प्रदेश के पूर्व अपर महाधिवक्ता जफरयाब जीलानी ने रामपुर जिला प्रशासन द्वारा सपा सांसद आजम खान को भू माफिया घोषित किए जाने के फैसले को गैरकानूनी करार दिया है। जीलानी ने शनिवार को एक बयान में कहा कि रामपुर...
लखनऊः बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक और उत्तर प्रदेश के पूर्व अपर महाधिवक्ता जफरयाब जीलानी ने रामपुर जिला प्रशासन द्वारा सपा सांसद आजम खान को भू माफिया घोषित किए जाने के फैसले को गैरकानूनी करार दिया है। जीलानी ने शनिवार को एक बयान में कहा कि रामपुर प्रशासन द्वारा क्षेत्रीय सांसद आजम खां को भू माफिया घोषित किए जाने का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार की ओछी नियत और मुसलमानों को बदनाम करने का षडयंत्र है।
उन्होंने कहा कि खां के बयान से साबित होता है कि उन्होंने 10-12 साल पहले बैनामा कराकर जो जमीन अपने विश्वविद्यालय के लिए हासिल की थी उनको बुनियाद बनाकर उन्हें भूमाफिया घोषित किया गया है जबकि हिंदुस्तान के कानून में किसी भी बैनामे को रद्द करने का अधिकार सिर्फ दीवानी अदालत को प्राप्त है। उन्होंने कहा कि विशेष स्थिति में राजस्व अदालत भी किसी विशेष कारण से किसी बेनामी को अमान्य मानकर नजरअंदाज कर सकती है लेकिन जिलाधिकारी को ऐसा करने का अधिकार नहीं है।
जीलानी ने कहा कि अगर बैनामा करने वालों के साथ कोई धोखाधड़ी या जबरदस्ती की गई है तो उसमें भी फैसला फौजदारी या दीवानी की अदालत करेगी ना कि जिलाधिकारी और ऐसे में जिलाधिकारी का आजम खान को भूमाफिया घोषित करने का आदेश पूरी तरह गैरकानूनी और संविधान तथा न्याय प्रणाली के विरुद्ध है। मालूम हो कि रामपुर जिला प्रशासन ने सपा सांसद और प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां को पिछले दिनों भूमाफिया घोषित कर दिया था उनके खिलाफ यह कार्रवाई जमीन कब्जा करने का मुकदमा दर्ज होने के बाद की गई थी।