Edited By Mamta Yadav,Updated: 19 May, 2022 09:12 PM
उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक अदालत ने अपने बेटे और बेटी की हत्या के 6 साल पुराने मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
बलिया: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक अदालत ने अपने बेटे और बेटी की हत्या के 6 साल पुराने मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
संयुक्त निदेशक (अभियोजन) सुरेश कुमार पाठक ने बृहस्पतिवार को बताया कि जिले के फेफना थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव में 30 जून 2016 को पवन कुमार यादव ने घरेलू विवाद को लेकर गुस्से में आकर फावड़े से प्रहार कर अपने बेटे विशाल (चार) और बेटी खुशबू (तीन) की हत्या कर दी थी। इस घटना में उसकी पत्नी ललिता देवी भी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इस मामले में ललिता देवी की शिकायत पर यादव के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था।
अपर जिला जज नितिन कुमार ठाकुर ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद बुधवार को पवन कुमार यादव को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 11 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।