UP: सामूहिक विवाह योजना में अब 2 लाख आय वाले होगें पात्र

Edited By Ajay kumar,Updated: 24 Nov, 2020 02:23 PM

up 2 lakh encome will now be eligible for collective marriage scheme

उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत सामूहिक विवाह सम्पन्न कराने के लिये आवेदकों की अधिकतम आय सीमा दो लाख रूपये निर्धारित कर दी है।

कुशीनगर: उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत सामूहिक विवाह सम्पन्न कराने के लिये आवेदकों की अधिकतम आय सीमा दो लाख रूपये निर्धारित कर दी है।       

जिला समाज कल्याण अधिकारी रश्मि मिश्रा ने मंगलवार को बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनानान्तर्गत आवेदकों की आय सीमा दो लाख रूपया वार्षिक कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत गरीब बेटियों के विवाह के लिये कुल 51000 हजार रूपये खर्च किये जाते हैं जिसमें 35000 रूपये की धनराशि वधू के बैंक खाते में हस्तानांतरित की जाएगी जबकि 10 हजार रूपये में वर वधु का सामान तथा छह हजार रूपये कार्यक्रम आयोजन भोजन, पण्डाल, फर्नीचर, पेयजल, विद्दुत/प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं में व्यय के लिये निर्धारित है।

उन्होंने बताया कि सामूहिक विवाह कराए जाने के लिए शुभ तिथि चार दिसम्बर स्थान पथिक निवास कसया कुशीनगर में निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि जिले के इच्छुक आवेदनकर्ता अपने सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी,ग्राम विकास अधिकारी तथा नगर क्षेत्र के आवेदक अधिशासी अधिकारी नगरपालिका/नगर पंचायत से सम्पर्क कर आवेदन कर सकते हैं।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!