उन्नाव की बेटी को मिला न्याय, जानिए, रेप कांड का पूरा घटनाक्रम

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 20 Dec, 2019 05:46 PM

unnao s daughter gets justice

सनसनीखेज उन्नाव बलात्कार मामले में दिल्ली की अदालत ने भाजपा से निष्कासित नेता और उत्तर प्रदेश से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को 2017 में एक नाबालिग लड़की से रेप के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई है। सजा सुनने के बाद सेंगर फूट-फूट कर रोने लग गया...

उन्नाव/नई दिल्लीः सनसनीखेज उन्नाव बलात्कार मामले में दिल्ली की अदालत ने भाजपा से निष्कासित नेता और उत्तर प्रदेश से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को 2017 में एक नाबालिग लड़की से रेप के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई है। सजा सुनने के बाद सेंगर फूट-फूट कर रोने लग गया।

मामले में घटनाक्रम इस प्रकार है:-

- 4 जून, 2017: 17 वर्षीय लड़की से भाजपा विधायक सेंगर ने कथित रूप से बलात्कार किया।
- 3 अप्रैल, 2018: बलात्कार पीड़िता के पिता को कुछ लोगों ने पीटा और कथित रूप से अवैध हथियार रखने के मामले में सेंगर तथा 10 अन्य की ओर से किए गए झूठे मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया।
- 8 अप्रैल, 2018: बलात्कार पीड़िता ने पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक आवास के बाहर खुद को आग लगाने की कोशिश की।
- 9 अप्रैल, 2018: पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत हुई।
- 10 अप्रैल, 2018: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बलात्कार मामले की जांच सीबीआई को सौंपी।
- 13 अप्रैल, 2018: सेंगर गिरफ्तार।
- 11 जुलाई, 2018: सीबीआई ने बलात्कार मामले में आरोपपत्र दायर किया।
- 17 जुलाई, 2019: पीड़िता, उसके परिवार ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को पत्र लिखकर सेंगर तथा उसके सहयोगियों से अपनी जान को खतरा होने की बात कही।
- 28 जुलाई, 2019: तेज गति से आ रहे ट्रक ने पीड़िता की कार को टक्कर मारी, जिसमें पीड़िता के साथ उसका परिवार और वकील भी थे। घटना में उसकी दो रिश्तेदारों की मौत हो गई थी और वह तथा वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
- 29 जुलाई, 2019: सड़क दुर्घटना मामले में रायबरेली में गुरुबक्शगंज थाने में सेंगर और नौ अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।
- 30 जुलाई, 2019: प्रधान न्यायाधीश को लिखा पीड़िता का पत्र प्रकाश में आया।
- 31 जुलाई, 2019: उच्चतम न्यायालय ने पत्र को गंभीरता से लिया और पीठ के समक्ष इसे पेश करने में देरी को लेकर अपने महासचिव से रिपोर्ट मांगी।
- 1 अगस्त, 2019: उच्चतम न्यायालय ने बलात्कार कांड से संबंधित पांच मामलों को सुनवाई के लिए दिल्ली भेजा और निचली अदालत को 45 दिन के अंदर सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया।
- 5 अगस्त, 2019: दिल्ली की तीस हजारी अदालत में रोजाना आधार पर सुनवाई शुरू हुई। - बलात्कार पीड़िता को विमान से लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर लाया गया।
-9 अगस्त, 2019: अदालत ने सेंगर और सह आरोपी शशि सिंह के खिलाफ बलात्कार मामले में आरोप तय किए।
- 11 सितंबर, 2019: पीड़िता का बयान दर्ज करने के लिए एम्स में विशेष अस्थायी अदालत बनाई गई। - 25 सितंबर, 2019: पीड़िता को एम्स से छुट्टी दे दी गई।
- 6 दिसंबर, 2019: बलात्कार पीड़िता निचली अदालत के आदेश पर किराए के घर में आई, जिसकी व्यवस्था दिल्ली महिला आयोग ने की।
-10 दिसंबर, 2019: अदालत ने आदेश सुरक्षित रखा।
-16 दिसंबर, 2019: दिल्ली की अदालत ने नाबालिग से बलात्कार मामले में सेंगर को दोषी ठहराया। सह आरोपी शशि सिंह को बरी किया।
-20 दिसंबर, 2019: सेंगर को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई और 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!