उन्नाव बलात्कार मामला: शशि सिंह की जमानत याचिका नामंजूर

Edited By Ajay kumar,Updated: 19 Jul, 2019 09:35 AM

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन्नाव बलात्कार मामले में आरोपी शशि सिंह की जमानत याचिका नामंजूर कर दी है। न्यायमूर्ति अनंत कुमार ने याचिका नामंजूर करते हुए कहा कि बलात्कार पीड़िता ने रिकार्ड किये गए बयान में शशि का नाम लिया है।

लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन्नाव बलात्कार मामले में आरोपी शशि सिंह की जमानत याचिका नामंजूर कर दी है। न्यायमूर्ति अनंत कुमार ने याचिका नामंजूर करते हुए कहा कि बलात्कार पीड़िता ने रिकार्ड किये गए बयान में शशि का नाम लिया है।

शशि ने याचिका में कहा था कि कथित घटना के समय विधायक घटनास्थल से करीब 50 किलोमीटर दूर थे और उनकी (शशि) मौजूदगी भी साबित नहीं हुई, इसलिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिये। सीबीआई के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि पीड़िता का रिकॉर्ड किया गया बयान शशि की याचिका नामंजूर करने के लिए पर्याप्त है। 

उन्नाव में रहने वाली पीड़िता की मां ने आरोप लगाया था कि विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने अपने आवास पर 2017 में उनकी बेटी का बलात्कार किया था। बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले चार बार के विधायक सेंगर को पिछले साल 13 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। मामला उस समय सामने आया, जब पीड़िता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के बाहर कथित तौर पर आत्मदाह का प्रयास किया था।

 

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