केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के वकील हुए कोविड संक्रमित, नहीं हो सकी सुनवाई

Edited By Mamta Yadav,Updated: 20 Jul, 2022 09:53 PM

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केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ''टेनी'' को हत्या से जुड़े एक मामले में बरी किए जाने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में बुधवार को सुनवाई नहीं हो पाई। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रमेश...

लखनऊ: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा 'टेनी' को हत्या से जुड़े एक मामले में बरी किए जाने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में बुधवार को सुनवाई नहीं हो पाई। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति सरोज यादव की पीठ में होनी थी लेकिन मिश्रा के वकील के बीमार हो जाने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी।

पीठ को बताया गया कि मिश्रा के वकील कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं, इस वजह से वह अदालत में हाजिर नहीं हो सकते। इस अर्जी पर पीठ ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख 22 अगस्त नियत कर दी।

गौरतलब है कि मिश्रा को लखीमपुर खीरी की एक अदालत ने वर्ष 2000 में प्रभात गुप्ता नामक एक युवक की हत्या के मामले में 2004 में बरी कर दिया था। राज्य सरकार ने उसी साल निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

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