सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्र सरकार ने साफ किया रुख, कहा- SC/ST आरक्षण में नहीं होगा क्रीमी लेयर

Edited By Ramkesh,Updated: 10 Aug, 2024 01:22 PM

the central government clarified its stand on the supreme court s decision

सरकार ने कहा है कि उसका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों को सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए दिये जाने वाले आरक्षण में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की तर्ज पर क्रीमी लेयर का प्रावधान करने का कोई विचार नहीं है।...

लखनऊ: सरकार ने कहा है कि उसका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों को सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए दिये जाने वाले आरक्षण में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की तर्ज पर क्रीमी लेयर का प्रावधान करने का कोई विचार नहीं है।

 संविधान में SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार शाम हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।  सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मंत्रिमंडल ने आरक्षण के संबंध में उच्चतम न्यायालय के हाल में आये आदेश पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस दौरान उच्चतम न्यायालय द्वारा आरक्षण के प्रावधानों के संबंध में दिये गये सुझावों पर भी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।  केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार बाबा साहेब के संविधान के प्रति पूरी तरह वचनबद्ध है।

SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर नहीं लाएगी सरकार 
चर्चा के बाद मंत्रिमंडल का सुविचार मत है कि संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर के प्रावधान का सरकार का कोई विचार नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार का मानना है कि यह व्यवस्था संविधान के अनुरूप ही होनी चाहिए।  उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में अपने एक आदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में आरक्षण के संदर्भ में जातियों के वर्गीकरण की अनुमति दे दी है। सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ के कुछ न्यायाधीशों ने अपनी टिप्पणियों में इन वर्गों में क्रीमी लेयर के प्रावधान का भी सुझावा दिया है। 

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