आज़म खान के बेटे को 'सुप्रीम' झटका, HC के फैसले पर रोक लगाने से इंकार

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 17 Jan, 2020 01:54 PM

supreme  setback to azam khan s son hc refuses to stay judgment

उच्चतम न्यायालय ने समाजवादी पार्टी के सांसद मोहम्मद आजम खान के बेटे नवाज मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में निर्वाचन रद्द करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया...

नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने समाजवादी पार्टी के सांसद मोहम्मद आजम खान के बेटे नवाज मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में निर्वाचन रद्द करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया।

अदालत ने इस आधार पर नवाज मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान का निर्वाचन रद्द कर दिया था कि 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी उम्र कम थी और वह चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की पीठ ने निर्वाचन आयोग और रामपुर में स्वार विधानसभा क्षेत्र से मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान के निर्वाचन को चुनौती देने वाले प्रतिद्वंद्वी बसपा उम्मीदवार नवाज अली खान को नोटिस जारी करके उनके जवाब मांगे हैं।

पीठ ने कहा कि स्कूल रिकॉर्ड के अलावा अन्य दस्तावेज पेश किए गए हैं जिनमें दर्शाया गया है कि मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान चुनाव लड़ने के योग्य थे और इन दस्तावेजों की वजह से उत्पन्न शंकाओं के कारण पीठ मामले की सुनवाई करेंगी। पीठ ने कहा, ‘‘हमने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आदेश पढ़ा है, यह सबूत पर आधारित है।''

 

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