हाईकोर्ट के आदेश पर सपा सांसद ने जाम किए 6 लाख रुपए, बिजली विभाग ने ठोका था 1.91 करोड़ का जुर्माना

Edited By Ramkesh,Updated: 17 Jun, 2025 03:49 PM

sp mp deposited rs 6 lakh on the orders of the high court

समाजवादी पार्टी (सपा) के लोकसभा सदस्य जियाउर रहमान बर्क ने अपने खिलाफ दर्ज बिजली चोरी के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बिजली विभाग में छह लाख रुपये जमा किए हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि...

संभल: समाजवादी पार्टी (सपा) के लोकसभा सदस्य जियाउर रहमान बर्क ने अपने खिलाफ दर्ज बिजली चोरी के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बिजली विभाग में छह लाख रुपये जमा किए हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि उनके आवास की बिजली आपूर्ति दिन में बाद में बहाल कर दी जाएगी।

यह मामला दिसंबर 2023 का है, जब बिजली विभाग ने उस साल 17 दिसंबर को सांसद के आवास पर स्मार्ट मीटर लगाया था। जब 19 दिसंबर को लोड निरीक्षण किया गया था, तब विभाग ने सांसद पर बिजली चोरी का आरोप लगाया था। इसके बाद उन पर 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। विभाग द्वारा अपना पक्ष रखने के लिए कई अवसर दिए जाने के बावजूद, सांसद ने अदालत में जुर्माने को चुनौती दी। तीन जून को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि सांसद द्वारा विभाग में छह लाख रुपए जमा करने पर बिजली आपूर्ति बहाल की जाएगी।

निर्देश का पालन करते हुए सांसद के वकील फरीद अहमद ने सोमवार को स्थानीय बिजली कार्यालय जाकर छह लाख रुपए का ‘डिमांड ड्राफ्ट' जमा किया। अहमद ने पत्रकारों से कहा, ‘‘उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार हमने आज बिजली विभाग में छह लाख रुपए जमा कर दिए हैं। हमने बिजली कनेक्शन बहाल करने के लिए औपचारिक अनुरोध भी किया है। अब मामले की अगली सुनवाई दो जुलाई को उच्च न्यायालय में होगी।

संभल के बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता नवीन गौतम ने कहा,‘‘जैसा कि आप जानते हैं, दिसंबर में सांसद के परिसर में बिजली चोरी की जांच की गई थी। उन्होंने अदालत में याचिका दायर की थी और तीन जून को अदालत ने आदेश दिया था कि छह लाख रुपए जमा करने पर बिजली बहाल की जाएगी।'' गौतम ने कहा कि उसी निर्देश के अनुसार आज ‘ड्राफ्ट' जमा किया गया है और आज ही सांसद का बिजली कनेक्शन बहाल कर दिया जाएगा। मामला न्यायिक विचाराधीन है और अगली सुनवाई दो जुलाई को उच्च न्यायालय में निर्धारित है। 

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