नोएडा में सुबह 10 बजे से खुलेंगी शराब की दुकानें, 5 से ज्यादा लोग नहीं होंगे इकट्ठा

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 04 May, 2020 11:52 AM

shops will open in noida from 10 am no more than 5

उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के तीसरे चरण में कुछ रियायतें दी हैं। तीसरे चरण में शराब व बियर की दुकानों को खोलने का फैसला सूबे की योगी सरकार ने लिया है। इसी कड़ी में नोएडा के सेक्टर-29 स्थित वाइन शॉप के बाहर लोगों की लंबी लाइन लग गई हैं। गाजियाबाद...

नोएडाः उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के तीसरे चरण में कुछ रियायतें दी हैं। तीसरे चरण में शराब व बियर की दुकानों को खोलने का फैसला सूबे की योगी सरकार ने लिया है। इसी कड़ी में नोएडा के सेक्टर-29 स्थित वाइन शॉप के बाहर लोगों की लंबी लाइन लग गई हैं। गाजियाबाद के राजेंद्र नगर में भी शराब की दुकान के बाहर लाइन लगाकर लोग खड़े हुए हैं। लाइन लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके बाद पुलिस को व्यवस्था संभालनी पड़ी।

लॉकडाउन के नियम अनुसार शराब की दुकान पर 5 से ज्यादा लोग एक समय में उपस्थित नहीं हो सकते, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गईं। विक्रेताओं का मास्क व ग्लव्ज पहनना अनिवार्य होगा। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक, ग्रीन व ऑरेंज जोन के साथ-साथ रेड में भी सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगी। हालांकि रेड व ऑरेंज जोन में हॉटस्पॉट और कन्टेनमेंट इलाकों में दुकानें बंद रहेंगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों का पालन करना होगा।

बता दें रविवार को सोमवार शुरू होने वाली गतिविधियों को लेकर नई गाइडलाइन यूपी सरकार ने जारी कर दी है। इसमें शहरों को तीन मुख्य जोनों में बांटा गया है- रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन। बड़े पैमाने पर लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आबकारी की दुकानें कब से खुलेंगी, सरकार ने अपनी इस गाइडलाइन में इसका भी जिक्र कर दिया है।

सरकार ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले जिलों में आबकारी की दुकानें खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। इन जिलों में आबकारी की दुकानें सुबह 10:00 बजे से शाम के 7:00 बजे तक ही खुलेंगी। रेड जोन के हॉटस्पॉट में कोई दुकान नहीं खोली जा सकेगी। आबकारी विभाग के प्रमुख सचिव संजय भूसरेड्डी ने बताया कि जिन जिलों में भी जो हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट एरिया होगा उसके भीतर की दुकान नहीं खुलेगी बल्कि उसके बाहर की दुकानें खोली जा सकेगी। 

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