बुलंदशहर हिंसा पर HC: इंस्पेक्टर के हत्यारोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार

Edited By Ruby,Updated: 22 Dec, 2018 11:09 AM

rejecting the arrest of specter s assassin

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुलंदशहर हिंसा मामले में सतीश नामक एक आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस हिंसा में पुलिस निरीक्षक सुबोध कुमार सिंह और एक स्थानीय युवक की मौत हो गई थी। सतीश नाम के आरोपी की रिट याचिका खारिज करते हुए...

प्रयागराजः इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुलंदशहर हिंसा मामले में सतीश नामक एक आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस हिंसा में पुलिस निरीक्षक सुबोध कुमार सिंह और एक स्थानीय युवक की मौत हो गई थी। सतीश नाम के आरोपी की रिट याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति नहीद अरा मुनीस और न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की खंडपीठ ने उसे एक सप्ताह के भीतर अदालत में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।   

उल्लेखनीय है कि चार दिसंबर को बुलंदशहर के स्यान थाना के उप निरीक्षक सुभाष चंद्रा ने इस हिंसा में पुलिस निरीक्षक सुबोध कुमार सिंह की मौत के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की थी। याचिकाकर्ता का नाम उस प्राथमिकी में शामिल था। याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में दलील दी कि उसके पिता के नाम का उल्लेख प्राथमिकी में नहीं किया गया है जिसके परिणाम स्वरूप पुलिस उस इलाके के सतीश नाम के कई व्यक्तियों का उत्पीड़न कर रही है। याचिकाकर्ता ने अदालत से गुहार लगाई कि वह निर्दोष है और पुलिस उसे गलत ढंग से फंसा रही है।       

हालांकि, राज्य सरकार के वकील ने याचिका का इस आधार पर विरोध किया कि याचिकाकर्ता उस प्राथमिकी में नामजद है। इसके अलावा, यह मामला बहुत गंभीर है क्योंकि एक स्थानीय युवक के साथ ही एक पुलिस निरीक्षक की उस हिंसा में मौत हुई और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया।  

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