हाथ से लिखी मेडिको लीगल रिपोर्ट के साथ पिंट्र कापी भी दी जाए:हाईकोर्ट

Edited By Ruby,Updated: 04 Nov, 2018 10:33 AM

printcopy should also be given with manual hand written medico legal

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने आपराधिक मामलों में ना पढ़ी जा सकने वाली डॉक्टरों की मेडिको लीगल रिपोर्ट से परेशान होकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हाथ से लिखी मूल रिपोर्ट के साथ साथ कंप्यूटर से पिंट्र की गयी कापी भी मुहैया कराना...

लखनऊः इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने आपराधिक मामलों में ना पढ़ी जा सकने वाली डॉक्टरों की मेडिको लीगल रिपोर्ट से परेशान होकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हाथ से लिखी मूल रिपोर्ट के साथ साथ कंप्यूटर से पिंट्र की गई कापी भी मुहैया कराना सुनिश्चित करें।  

अदालत ने कहा कि कंप्यूटर से पिंट्र की गई रिपोर्ट पर संबंधित डॉक्टर या किसी अन्य अधिकृत व्यक्ति के दस्तखत भी होने चाहिए। जांच पूरी होने के बाद पिंट्र रिपोर्ट भी पुलिस की रिपोर्ट का हिस्सा होना चाहिए। न्यायमूर्ति अजय लांबा और न्यायमूर्ति डी के सिंह की पीठ ने कहा कि कई डाक्टरों पर अर्थदंड लगाए जाने के बावजूद मेडिको लीगल रिपोर्ट या पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऐसी आ रही हैं, जिन्हें पढ़ना मुश्किल होता है और रिपोर्ट पढ़ने के लिए संबंधित डाक्टर को अदालत में बुलाना पड़ता है।  

अदालत ने कहा कि सिर्फ इसलिए किसी डॉक्टर को अदालत में बुलाना कि उसकी रिपोर्ट पर लिखावट खराब है, प्रशासनि दृष्टि से अनुचित है । 

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