Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 06 Jun, 2020 05:57 PM
केंद्र सरकार की लॉकडाऊन 5-0 की गाइडलाइन अनलॉक 1-0 के मुताबिक 8 जून से मॉल, मंदिर और रेस्तरां आदि कई चीजें खुलने जा रही है। यूपी की योगी सरकार ने भी इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। हर जगह के लिए अलग-अलग गाइड लाइन तैयार की गई है। अधिकारियों का...
लखनऊः केंद्र सरकार की लॉकडाऊन 5-0 की गाइडलाइन अनलॉक 1-0 के मुताबिक 8 जून से मॉल, मंदिर और रेस्तरां आदि कई चीजें खुलने जा रही है। यूपी की योगी सरकार ने भी इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। हर जगह के लिए अलग-अलग गाइड लाइन तैयार की गई है। अधिकारियों का कहना है कि गाइडलाइन के हिसाब से चलने पर एक तो वायरस का संक्रमण नहीं फैलेगा और दूसरे हम सरकार के नियमों का पालन करेंगे। यह जानकारी आज यहां मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने दी। यूपी. में सोमवार को धार्मिक स्थल, मॉल, होटल और रेस्टोरैंट खोलने को लेकर गाइडलाइन जारी की गई।
जारी की गई एडवाइजरी:-
- धर्मस्थल के अन्दर एक बार में 5 से अधिक श्रद्धालु नहीं होंगे।
- प्रत्येक धर्मस्थल पर सैनिटाइजर, इंफ्रारेड थर्मामीटर और पल्स आक्सीमीटर की व्यवस्था होगी।
- धर्मस्थल में मूर्ति अथवा धार्मिक ग्रन्थों को कोई भी स्पर्श नहीं करेगा।
- धर्मस्थलों के परिसर में श्रद्धालु जूता-चप्पल पहनकर नहीं आएगा।
- जूता-चप्पल रखने के लिए धर्मस्थल की व्यवस्था से जुड़े लोग इस संबंध में समुचित इंतजाम करेंगे।
- एंट्रेंस गेट पर सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीिनिंग होना जरूरी।
- बिना कोरोना लक्षण वाले ही स्टाफ और गेस्ट को होटल में आने की इजाजत।
- सभी को फेस मास्क लगाना जरूरी होगा।
- सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करना जरूरी।
- कर्मचारियों को ग्लव्स पहनना जरूरी।
- सभी कर्मचारी खासतौर से वरिष्ठ कर्मचारी, गर्भवती महिला को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी।
- शॉपिंग मॉल, होटल और रैंस्टोरैंट के लिए दिशा-निर्देश
- किसी भी मौल में भीड़ जाम न हो।
- बाहरी परिसर जैसे कि पार्किंग स्थल में सोशल डिस्टैंसिंग मानदंडों का विधिवत पालन हो।
- यदि उपलब्ध हो तो वैलेट पार्किंग, कर्मचारियों के उपयुक्त कवर, मास्क और दस्ताने पहनने के बाद ही शुरू हो।
- वाहनों के स्टीयरिंग, दरवाजे के हैंडल, चाबियों आदि का सैनिटाइजेशन किया जाना चाहिए।
- लिफ्ट में लोगों की संख्या सीमित होनी चाहिए।
- सी.सी.टी.वी. काम करने चाहिए। सभी का थर्मल स्क्रीनिंग और अल्कोहल वाला सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा।
- जिनमें लक्षण नहीं है, सिर्फ उन्हीं को प्रवेश की अनुमति होगी।
- किसी वृद्ध, गर्भवती महिला या गंभीर बीमारी वाले कर्मचारी को काम करने के लिए नहीं बुलाया जा सकता है।
- एस्केलेटर पर एक सीढ़ी छोड़कर ही चढ़ा जा सकता है।
- होटल या रैस्टोरैंट में भीड़ वाले कार्यक्रम नहीं हो सकते।
- फूड कोर्ट या रैस्टोरैंट में 50 फीसदी क्षमता में ही ग्राहक बैठाए जा सकते हैं।
- बिल देने में कैशलेस ट्रांजैक्शन की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- डिस्पोजेबल मेन्यू रखना होगा और अच्छी क्वालिटी का नैपकिन पेपर रखना अनिवार्य है।