बाहुबली धनंजय सिंह की Y+ सुरक्षा वापस लिए जाने के खिलाफ याचिका खारिज

Edited By Deepika Rajput,Updated: 25 Sep, 2019 09:27 AM

petition against the withdrawal of security of dhananjay dismissed

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया से राजनेता बने धनंजय सिंह की Y+ सुरक्षा वापस लिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की पीठ ने धनंजय और राज्य सरकार के वकील की दलीलें सुनने के...

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया से राजनेता बने धनंजय सिंह की Y+ सुरक्षा वापस लिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की पीठ ने धनंजय और राज्य सरकार के वकील की दलीलें सुनने के बाद दायर याचिका खारिज कर दी।

याचिका में आरोप लगाया गया था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जून, 2017 में धनंजय सिंह समेत 12 राजनेताओं की सुरक्षा वापस ले ली, लेकिन बाद में 28 अगस्त, 2017 को मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को सूचित किया कि उक्त आदेश की समीक्षा की जा रही है और सुरक्षा वापस लिए जाने के निर्णय को अगले आदेश तक स्थगित रखा जाता है। हालांकि 24 मई, 2018 को सिंह की वाई प्लस सुरक्षा मनमाने ढंग से वापस ले ली गई।

याचिकाकर्ता के मुताबिक, सुरक्षा वापस लिए जाने का यह निर्णय गृह मंत्रालय द्वारा मनमाने तरीके से किया गया और सिंह की वाई प्लस सुरक्षा वापस लिए जाने के पीछे कोई उचित कारण नहीं बताया गया।
 

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