अब अपनी कार से अस्पताल जाकर इलाज करा सकते हैं जानलेवा बीमारी से ग्रस्त रोगीः इलाहाबाद HC

Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 13 May, 2020 07:29 PM

patients with disease can treated by going to hospital their car allahabad hc

उत्तर प्रदेश में तेजी से पांव पसारते जा रहे खतरनाक कोरोना वायरस के मद्देनजर देशव्यापी लॉकडाउन लागू है। इस दौरान मरीजों को भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट...

प्रयागराजः उत्तर प्रदेश में तेजी से पांव पसारते जा रहे खतरनाक कोरोना वायरस के मद्देनजर देशव्यापी लॉकडाउन लागू है। इस दौरान मरीजों को भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट जानलेवा बीमारी से ग्रस्त रोगियों के लिए राहत लाई है। कैंसर पीड़ित को अपनी कार से डॉक्टर को दिखाने व अस्पताल जाने के लिए आगरा जिला प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद उसकी याचिका निस्तारित कर दी है। साथ ही राज्य सरकार से उम्मीद जताई है कि जानलेवा बीमारी से ग्रस्त रोगी को अपने वाहन से डॉक्टर से मिलने या अस्पताल जाने में  कोई परेशानी नहीं होगी।

बता दें कि यह आदेश न्यायमूर्ति भारती सप्रू एवं न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने आगरा निवासी सुरेन्द्र सिंह जैन के मामले में दिया है। सरकारी अधिवक्ता बीपी सिंह कछवाह ने याची के संबंध में डीएम व एसएसपी आगरा की ओर से भेजी गई जानकारी ई-मेल से कोर्ट मे पेश की। जिला प्रशासन की ओर से बताया गया है कि याची को अपनी कार से डॉक्टर से मिलने की अनुमति दे दी गई है। उसे स्वास्थ्य सेवा पास जारी कर दिया गया है। कोर्ट ने जिला प्रशासन आगरा से याची को अनुमति दिए जाने की जानकारी मिलने पर इस उम्मीद के साथ याचिका निस्तारित कर दी कि ऐसे रोगियों को फिर इस प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी।

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