नोएडा भूमि आवंटन घोटाला: आरोपी विनोद कुमार गोयल को HC से बड़ा झटका

Edited By Anil Kapoor,Updated: 17 May, 2018 12:22 PM

noida scam accused vinod kumar goyal gets bigger blow from hc

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नोएडा प्राधिकरण के 3 जूनियर इंजीनियरों को जमानत दे दी है। ये इंजीनियर उस घोटाले के आरोपी हैं जिसमें नोएडा प्राधिकरण के पूर्व मुख्य अभियंता यादव सिंह मुख्य आरोपी है। जमानत पाने वाले इंजीनियरों में राजेश कुमार शर्मा, राम दत्त...

इलाहाबाद: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नोएडा प्राधिकरण के 3 जूनियर इंजीनियरों को जमानत दे दी है। ये इंजीनियर उस घोटाले के आरोपी हैं जिसमें नोएडा प्राधिकरण के पूर्व मुख्य अभियंता यादव सिंह मुख्य आरोपी है। जमानत पाने वाले इंजीनियरों में राजेश कुमार शर्मा, राम दत्त शर्मा और सुशील कुमार अग्रवाल शामिल हैं। हालांकि, न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति डीके सिंह की पीठ ने मेसर्स तृप्ति कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक विनोद कुमार गोयल की जमानत याचिका खारिज कर दी। गोयल इस घोटाले के आरोपियों में से एक हैं।

गाजियाबाद स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में इस मामले की सुनवाई चल रही है। सीबीआई ने इस मामले की जांच की थी और इन तीनों जूनियर इंजीनियरों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। यादव सिंह और अन्य के खिलाफ 30 जुलाई, 2015 को आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। अदालत ने इन तीनों याचिकाकर्ताओं को जमानत पर रिहा करने का निर्देश जारी करते हुए कहा कि यदि ये किसी अन्य मामले में वांछित नहीं हैं तो इन्हें रिहा किया जाए।

यादव सिंह नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियंता थे। नवंबर, 2014 में आयकर विभाग द्वारा की गई छापेमारी की कार्रवाई से पता चला कि यादव सिंह के पास उनकी आय के ज्ञात स्रोत से कहीं अधिक संपत्ति है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी, 2015 में उन्हें निलंबित कर दिया गया।

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