‘उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक 2019 ' को नाईक की अनुमति

Edited By Ajay kumar,Updated: 09 Jul, 2019 08:42 AM

nayak permission for  uttar pradesh education service tribunal bill 2019

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने मंत्रि-परिषद के प्रस्ताव पर ‘उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक 2019'' को विधान मण्डल के दोनों सदनों में विचार करने के लिए प्रस्तुत करने पर अपनी अनुमति प्रदान कर दी है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने मंत्रि-परिषद के प्रस्ताव पर ‘उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक 2019' को विधान मण्डल के दोनों सदनों में विचार करने के लिए प्रस्तुत करने पर अपनी अनुमति प्रदान कर दी है।    

राजभवन प्रवक्ता के अनुसार ‘उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक 2019' का मुख्य उद्देश्य अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक शिक्षण संस्थानों, माध्यमिक संस्कृत शिक्षण संस्थानों, अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक बेसिक विद्यालयों एवं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में सेवायोजित अध्यापकों तथा कर्मचारियों की सेवा संबंधी मामलों में विवादों के प्रभावी एवं त्वरित न्याय के लिए शिक्षा सेवा अधिकरण की स्थापना किया जाना है। 

गौरतलब है कि विधेयक के पारित होने से राज्य की समेकित निधि से व्यय होना है अत: संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के प्राविधानानुसार विधेयक को राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों में विचार करने के लिए राज्यपाल की सिफारिश आवश्यक है। 

 

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