मुजफ्फरनगर दंगा: BJP विधायक विक्रम सैनी ने कोर्ट में किया आत्मसमर्पण, मिली जमानत

Edited By Umakant yadav,Updated: 05 Apr, 2021 08:01 PM

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भाजपा विधायक विक्रम सैनी ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान एक धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने और सांप्रदायिक घृणा फैलाने के एक मामले में सोमवार को अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। अदालत से उन्हें जमानत भी मिल गई। विशेष अदालत के एक न्यायाधीश ने खतौली...

मुजफ्फरनगर: भाजपा विधायक विक्रम सैनी ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान एक धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने और सांप्रदायिक घृणा फैलाने के एक मामले में सोमवार को अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। अदालत से उन्हें जमानत भी मिल गई। विशेष अदालत के एक न्यायाधीश ने खतौली से भाजपा के विधायक सैनी को 25,000-25,000 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दे दी। अदालत ने उन्हें आगे की सुनवाई के लिए 22 अप्रैल को पेश होने का भी निर्देश दिया।

मुजफ्फरनगर पुलिस ने जिले में सांप्रदायिक दंगे के दौरान भारतीय दंड संहिता की धाराओं 153 ए और 295 के तहत उन पर क्रमश: सांप्रदायिक वैमनस्यता को बढ़ावा देने और जनसथ पुलिस थाना क्षेत्र में पड़नेवाले कवाल गांव में एक धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने के मामले में 21 फरवरी, 2013 को मामला दर्ज किया था।

कवाल गांव के पूर्व ‘प्रधान' सैनी 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित होकर पहुंचे थे। वह 2013 में दंगे के दौरान हत्या के प्रयास के अन्य मामले का भी सामना कर रहे हैं और इस मामले में 27 अन्य लोग भी आरोपी हैं। हत्या के प्रयास के इस मामले में सैनी 2020 में अदालत में पेश हुए थे। दंगे में उनकी भूमिका को लेकर उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी लेकिन बाद में वह जमानत पर रिहा हो गए।

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