विकलांगों को उपकरण बांटने में हुए घोटाले में लुइश खुर्शीद की जमानत याचिका खारिज

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 31 Oct, 2019 06:26 PM

luish khurshid s bail plea rejected in the scam for distribution

उत्तर प्रदेश में एटा की एक अदालत ने विकलांगों को उपकरण बांटने के लिए डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट को मिली सरकारी धनराशि में घोटाले की आरोपी लुइश खुर्शीद की अग्रिम जमानत याचिका गुरूवार को खारिज कर दी...

एटाः उत्तर प्रदेश में एटा की एक अदालत ने विकलांगों को उपकरण बांटने के लिए डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट को मिली सरकारी धनराशि में घोटाले की आरोपी लुइश खुर्शीद की अग्रिम जमानत याचिका गुरूवार को खारिज कर दी।

पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी एवं फरुर्खाबाद जिले के कायम गंज की पूर्व विधायक लुइश ख़ुर्शीद इस ट्रस्ट की प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने खुर्शीद के अलावा ट्रस्ट के सचिव अतहर फारूखी की जमानत अर्जी पर आज यह फैसला सुनाया।

लुइश खुर्शीद के वकील आलोक तिवारी ने बताया कि इस मामले में एंटी सिपेट्री बेल खारिज हो गयी है और अब वे निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय की शरण लेंगे। गौरतलब है कि डा जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा विकलांगों को उपकरण बांटने के लिए मिली सरकारी धनराशि में घोटाले का मामला प्रकाश में आने के बाद जैथरा थाने में दोनो आरोपियों के खिलाफ आईपी सी की धारा 476,468, 471,120बी के तहत मामला दर्ज कराया गया था।

इस मामले में आर्थिक अपराध एवं अनुसंधान संगठन लखनऊ के निरीक्षक राम शंकर यादव ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी। सरकारी डीजीसी क्रिमिनल विनोद पचौरी ने की सरकारी पक्ष से पैरवी की थी।






 

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