लॉकडाउनः आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले मालवाहक ट्रकों को नहीं रोकने के निर्देश

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 24 Mar, 2020 03:10 PM

lockdown instructions not to stop cargo trucks supplying essential goods

उत्तर प्रदेश के लॉकडाउन किए गए जिलों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले मालवाहक ट्रकों को नहीं रोकने के निर्देश जारी किए गए हैं। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में दिक्कतें पेश आने की खबरों के बीच उक्त निर्देश जारी किया गया है। अपर मुख्य सचिव अवनीश...

लखनऊः उत्तर प्रदेश के लॉकडाउन किए गए जिलों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले मालवाहक ट्रकों को नहीं रोकने के निर्देश जारी किए गए हैं। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में दिक्कतें पेश आने की खबरों के बीच उक्त निर्देश जारी किया गया है। अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि प्रदेश के कई जनपदों में बंद के तहत आवागमन संबंधी प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिनके कारण मालवाहक ट्रकों को रोकने की सूचना मिली है ऐसा करने से प्रदेश में विभिन्न आवश्यक सामग्रियों की कमी हो जाएगी।

राजधानी लखनऊ में भी लॉकडाउन है। कई स्थानों पर किराने के दुकानदारों ने शिकायत की कि उन्हें डिस्ट्रीब्यूटरों से आपूर्ति नहीं मिल पा रही है जिसकी वजह से जरूरी सामानों की किल्लत है। उनका कहना है कि जो माल उनके पास पहले से स्टोर था, उसे लोग खरीद ले गए और अब दाल, चावल, आटा जैसी जरूरी वस्तुओं की कमी हो गई है। इस बीच प्रदेश के समस्त मंडल आयुक्त, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर के पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षकों को भेजे पत्र में अवस्थी ने कहा, "इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया ऐसे मालवाहक ट्रकों को, जिनके द्वारा आवश्यक वस्तुओं, सामग्री इत्यादि की आपूर्ति की जा रही है, उन्हें ना रोका जाए।" 

उन्होंने कहा कि विशेष रूप से यह सुनिश्चित किया जाए कि राष्ट्रीय राजमार्गों एवं एक्सप्रेसवे पर इस प्रकार के मालवाहक वाहनों के परिचालन में लॉक डाउन के दृष्टिगत कोई कठिनाई ना होने पाए। अवस्थी ने कहा कि पानी की आपूर्ति वाले वाहन, हैंड सैनिटाइजर के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल अथवा तैयार उत्पादों, दवाओं के निर्माण हेतु कच्चा माल अथवा आपूर्ति की जाने वाली दवा को ले जाने वाले वाहन एवं ई कॉमर्स से संबंधित उत्पादों के परिवहन में संलग्न वाहनों को भी ना रोका जाए।

पत्र में कहा गया कि रेलवे, डाक एवं तार विभाग के कर्मचारियों के संबंध में भारत सरकार द्वारा कोविद-19 के दृष्टिगत कार्यालयों में कार्मिकों की उपस्थिति के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसे कार्यालयों के कार्मिकों को कार्यालय अध्यक्ष के अनुरोध करने पर कार्यालय आने जाने की अवधि हेतु पास, वाहन पास निर्गत कर दिए जाएं। 
 

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