Edited By Mamta Yadav,Updated: 23 Jul, 2022 09:41 PM
उत्तर प्रदेश की वीरांगना नगरी झांसी के जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत मतदाताओं से शनिवार को अपील की कि वह अपने आधार नंबर को मतदाता सूचित में अंकित करायें साथ ही बताया कि ऐसा करना या न करना...
झांसी: उत्तर प्रदेश की वीरांगना नगरी झांसी के जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत मतदाताओं से शनिवार को अपील की कि वह अपने आधार नंबर को मतदाता सूचित में अंकित करायें साथ ही बताया कि ऐसा करना या न करना पूरी तरह से मतदाता की इच्छा पर निर्भर है लेकिन अगर वह ऐसा करते हैं तो इसके बहुत से फायदें होंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने यहां विकास भवन सभागार में संवाददाताओं को बताया कि मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्र किए जाने के आयोग के विस्तृत दिशा-निर्देश प्राप्त हुए हैं। देश के निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर मांगे जाने की प्रक्रिया 01 अगस्त से शुरू की जायेगी। इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी घर-घर घूमकर मतदाताओं से आधार नम्बर एकत्र करेंगे। इसके अतिरिक्त अपने आवेदन पत्र फार्म-6बी जमा करने को विशेष सुविधा देने के प्रयोजन से यह निर्णय लिया गया है कि 01 अगस्त से प्रारम्भ हो रहे मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्रीकरण कार्यक्रम के दौरान 07 अगस्त (रविवार) व 21 अगस्त (रविवार) को विशेष कैम्प का आयोजन प्रत्येक मतदेय स्थलों पर किया जाएगा।
मतदेय स्थलों पर समुचित संख्या में फार्म-6बी की व्यवस्था की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इन फार्मों की कमी न हो। उक्त के अतिरिक्त यदि विशेष कैम्प दिवस पर कोई मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में शामिल, विलोपन,अथवा संशोधन कराना चाहता है या नया व संशोधित मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करना चाहता है, तो उसे आयोग द्वारा नवीनतम फार्म-6, 7 व 8 उपलब्ध कराया जाए तथा संबंधित फार्मों को भरने में उनकी सहायता की जाएगी। भौतिक रूप से प्राप्त किए गये आधार नम्बर या आधार पत्रों की फोटो प्रतियों को अनुरोधकर्ता संस्था द्वारा संग्रहीत करने से पूर्व आधार नम्बर के पहले 8 अंकों को छुपाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि एकत्र किए गए फार्म-6बी को डिजीटाइजेशन के बाद संलग्नक के साथ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा डबल लॉक में सुरक्षित रखा जाएगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि अब 01 जनवरी के अलावा 01 अप्रैल,01 जुलाई व 01 अक्टूबर को भी युवा मतदाताओं का पंजीकरण हो सकेगा। यही नहीं बीएलओ के ऊपर ज्यादा कार्यभार नहीं रहेगा। वर्ष भर वह धीरे-धीरे आराम से अपना काम पूरा कर सकेंगे।