Edited By Ramkesh,Updated: 06 Jul, 2022 06:57 PM
जिले की एक विशेष अदालत ने बुधवार को एक दलित व्यक्ति की हत्या के मामले में तीन भाइयों को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सरकारी वकील यशपाल सिंह के अनुसार, विशेष न्यायाधीश जमशेद अली ने अंब्रेश और उसके भाइयों धनपाल तथा रमेश उर्फ...
मुजफ्फरनगर: जिले की एक विशेष अदालत ने बुधवार को एक दलित व्यक्ति की हत्या के मामले में तीन भाइयों को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सरकारी वकील यशपाल सिंह के अनुसार, विशेष न्यायाधीश जमशेद अली ने अंब्रेश और उसके भाइयों धनपाल तथा रमेश उर्फ प्रधान को करमचंद की हत्या का दोषी ठहराया। न्यायाधीश ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 13,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
गौरतलब है कि चार अप्रैल 2011 को जिले के भोपा थाना क्षेत्र के निर्गजनी गांव में भूमि विवाद को लेकर दो गुटों के बीच हुई झड़प में करमचंद की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। बाद में आरोपियों ने शव को नहर में फेंक दिया था।