हाईकोर्ट ने खारिज की जयाप्रदा की याचिका, आजम की सांसदी को दी थी चुनौती

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 14 Jun, 2019 05:19 PM

high court rejects jaya prada petition challenging azam mp

समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के सांसद चुने जाने को अयोग्य मानते हुए बीजेपी नेता जया प्रदा ने हाईकोर्ट में उनके निर्वाचन को चुनौती दी है। इस पर संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने जयाप्रदा की याचिका खारिज कर दी है...

लखनऊः समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के सांसद चुने जाने को अयोग्य मानते हुए बीजेपी नेता जया प्रदा ने हाईकोर्ट में उनके निर्वाचन को चुनौती दी है। इस पर संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने जयाप्रदा की याचिका खारिज कर दी है।

जयाप्रदा ने लोकसभा चुनाव जीते मोहम्मद आज़म खान के चुनाव को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका में कहा गया है कि आज़म खान जौहर विश्वविद्यालय के कुलपति है। इस आधार पर यह लाभ के दो पदों पर कैसे रह सकते है। जिसके चलते उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने जया की याचिका खारिज कर दी है। 

दरअसल, रामपुर प्रयागराज हाईकोर्ट के दायरे में आता है। जिसके चलते हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने इस पर सुनवाई की। जयाप्रदा की याचिका खारिज होने पर उनके वकील अमर सिंह ने कहा कि हम प्रयागराज हाई कोर्ट में आजम खान के निर्वाचन को चुनौती देंगे। क्षेत्र के आधार पर हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने खारिज की है। याचिका जस्टिस राजन रॉय, एनके जौहरी की बेंच ने सुनवाई कर जया की याचिका खारिज की।

उल्लेखनीय है कि फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा भी आज़म खान के खिलाफ चुनाव लड़ी थी, लेकिन वह हार गई। सपा नेता रह चुके अमर सिंह भी जो कि वकील भी है वह भी अधिवक्ता अशोक पांडे के साथ वकील के रूप में इस केस में है।

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