जाति के झमेले में फंसे मंत्री एसपी सिंह बघेल की बड़ी मुश्किलें, HC ने सुनाया ये फैसला

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 21 Apr, 2019 11:43 AM

high court issues notice to sp singh baghel

योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री एवं बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद एसपी सिंह बघेल का प्रत्याशी पद और मंत्री पद दोनों ही मुसिबत में घिर गए हैं...

प्रयागराजः योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री एवं बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद एसपी सिंह बघेल का प्रत्याशी पद और मंत्री पद दोनों ही मुसिबत में घिर गए हैं।

जानिए क्या है मामला?
बता दें कि धनगर जाति के एसपी सिंह बघेल यूपी सरकार के जिन नोटिफिकेशन के आधार पर खुद को अनुसूचित जाति का बताते हुए आगरा की लोकसभा और टूंडला की विधानसभा रिजर्व सीटों से चुनाव लड़ा है, उन तीनों नोटिफिकेशन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज रोक लगा दी है। कोर्ट ने इन नोटिफिकेशन को गलत व संविधान के खिलाफ मानते हुए इनके अमल पर रोक लगा दी है।

जाति को बढ़ाने या घटाने के अधिकार सिर्फ संसद के पास
कोर्ट ने कहा है कि अनुसूचित वर्ग में शामिल जातियों में किसी जाति को बढ़ाने या घटाने के मामले में सिर्फ देश की संसद ही फैसला ले सकती है और इस बारे में केंद्र व राज्य सरकारें नोटिफिकेशन के जरिये कोई फेरबदल नहीं कर सकती हैं। अदालत ने इसी आधार पर यूपी सरकार के नोटिफिकेशंस पर रोक लगा दी है।

हाईकोर्ट का अंतिम फैसला अभी बाकी
कोर्ट के इस फैसले से कैबिनेट मंत्री व बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल को बड़ा झटका लगा है। इस फैसले के आधार पर एसपी सिंह बघेल अनुसूचित जाति के बजाय पिछड़े वर्ग में रहेंगे तो दोनों ही सीटों पर हुए चुनाव में उनकी उम्मीदवारी भी गलत हो जाएगी। हालांकि अदालत ने अभी सिर्फ तीनों नोटिफिकेशन पर रोक लगाई है, लेकिन अगर अंतिम फैसले में इसे रद्द कर दिया तो योगी के मंत्री की मुश्किलें और बढ़नी तय हैं।

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