Edited By Anil Kapoor,Updated: 03 Aug, 2018 05:16 PM
जिला प्रशासन ने एमएलसी महमूद अली, पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल और उनके परिजनों पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया था। हाईकोर्ट ने महमूद अली और हाजी इकबाल पर लगे गैंगस्टर एक्ट पर रोक लगा दी है।
सहारनपुर: जिला प्रशासन ने एमएलसी महमूद अली, पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल और उनके परिजनों पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया था। हाईकोर्ट ने महमूद अली और हाजी इकबाल पर लगे गैंगस्टर एक्ट पर रोक लगा दी है।
भाजपा सरकार के सत्ता में आने के साथ ही बसपा एमएलसी महमूद अली के परिवार का घेराव शुरू हो गया था। एमएलसी परिवार पर मुकद्दमे दर्ज करने का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ताजा मामला एमएलसी परिवार पर प्रशासन द्वारा गैंगस्टर एक्ट तहत कार्रवाई करते हुए उनके भतीजे जावेद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसको लेकर एमएलसी परिवार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से दर्ज गैंगस्टर एक्ट की प्राथमिक रिपोर्ट पर स्टे जारी कर दिया। हाईकोर्ट से मिले स्टे को बसपाइयों ने कानून की जीत बताया है।
बताते चलें कि बसपा एसएलसी महमूद अली पर गैंगस्टर एक्ट लगाने के बाद बसपाइयों में उबाल आ गया था। स्थानीय बसपा नेताओं के साथ-साथ बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में प्रैस कॉन्फ्रैंस कर महमूद अली पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की निंदा करते हुए इसे बदले की कार्रवाई करार दिया था, वहीं कांग्रेस नेता व रालोद नेता भी एमएलसी परिवार के समर्थन में आ गए थे।