HC ने निजी स्कूलों में फीस वसूली को लेकर UP सरकार और विपक्षियों से मांगा जवाब

Edited By Umakant yadav,Updated: 02 Jun, 2020 01:21 PM

hc seeks response from up government and opposition for fee collection

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूलों की ओर से फीस वसूली पर रोक लगाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर राज्य सरकार व विपक्षियों से जवाब तलब किया है। साथ ही कोर्ट ने जनहित याचिका को 15 जून...

प्रयागराज: इलाहाबाद हाइकोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूलों की ओर से फीस वसूली पर रोक लगाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर राज्य सरकार व विपक्षियों से जवाब तलब किया है। साथ ही कोर्ट ने जनहित याचिका को 15 जून की अगली सुनवाई में नियमानुसार दायर करने का आदेश दिया है।

हाईकोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन को हटा लिया गया है और राज्य सरकार 7 अप्रैल 2020 के शासनादेश से लॉकडाउन अवधि में फीस न जमा करने वाले छात्रों का नाम न काटने का निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे में याचिका की कोई अपरिहार्यता नहीं है।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वे इंटरवीनर सहित विपक्षियों को पक्षकार बनाते हुए जनहित याचिका दाखिल करें। अभी पत्र याचिका पर सुनवाई हो रही थी। यह आदेश अधिवक्ता आदर्श भूषण की जनहित याचिका पर जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने दिया है।

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