HC का सवालः सांसद रहते हुए भी सीएम-डिप्टी सीएम क्यों हैं योगी और केशव?

Edited By ,Updated: 16 May, 2017 10:35 AM

hc question why is a cm deputy cm despite a mp yogi  keshav

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने भारत सरकार के महाधिवक्ता को तलब किया है...

लखनऊः इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने भारत सरकार के महाधिवक्ता को तलब किया है। अदालत ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव मौर्य से जुड़ी एक याचिका की सुनावई के दौरान महाधिवक्ता को तलब किया है।

दरअसल अदालत सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव के खिलाफ आई उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें यह कहा गया है कि सांसद होते हुए भी वो अपने पद पर आसीन है। बता दें कि सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव, प्रदेश के किसी भी विधानसभा क्षेत्र या विधानपरिषद से विधायक नहीं, बल्कि सांसद हैं। योगी जहां गोरखपुर के सांसद हैं वहीं मौर्य इलाहाबाद स्थित फूलपुर से सांसद हैं।

6 महीने के अन्दर बनना होता है विधायक 
गौरतलब है कि किसी भी विधायक दल का नेता चुने जाते समय विधायक होने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सीएम, डिप्टी सीएम या मंत्री पद की शपथ लेने के 6 माह के भीतर उन्हें किसी भी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर सदन में आना होता है। यदि राज्य में विधान परिषद का प्रावधान है तो वह रास्ता भी अपनाया जा सकता है। 

माना जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव होने तक योगी और केशव मौर्य सांसद पद से इस्तीफा नहीं देंगे। हालांकि पूर्व रक्षामंत्री और राज्यसभा सांसद रहे मनोहर पर्रिकर ने सीएम पद की शपथ लेने के कुछ दिनों के भीतर ही राज्यसभा के सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था।


 

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!