ज्ञानवापी केस: सुप्रीम कोर्ट ने ASI सर्वे पर लगाई 26 जुलाई तक रोक, मुस्लिम पक्ष को HC में जाने को कहा

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 24 Jul, 2023 12:58 PM

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Gyanvapi Case, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले की एक अदालत के आदेशानुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की 30 सदस्यीय टीम ने सोमवार सुबह वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए ज्ञानवापी परिसर में प्रवेश किया। वहीं सर्वे को ले...

वाराणसी: उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले की एक अदालत के आदेशानुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की 30 सदस्यीय टीम ने सोमवार सुबह वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए ज्ञानवापी परिसर में प्रवेश किया। वहीं सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार शाम 5 बजे तक रोक लगा दी है। जिला कोर्ट के फैसले पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि स्टे खत्म होने से पहले इसपर हाईकोर्ट सुनवाई करे।
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हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि एएसआई की टीम सुबह 7 बजे वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए निर्धारित परिसर में दाखिल हो गई और मौके पर हिंदू पक्ष के सभी वादियों के अधिवक्‍ता भी मौजूद रहे। वाराणसी के जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने रविवार देर रात कहा था कि एएसआई की टीम वाराणसी पहुंच गई है और सोमवार सुबह सात बजे से परिसर के अंदर सर्वेक्षण की कार्यवाही शुरू की जाएगी। रविवार रात पुलिस कमिश्नर वाराणसी अशोक मुथा जैन और जिलाधिकारी वाराणसी ने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के साथ बैठक कर उन्हें सर्वे के बारे में जानकारी दी। 

PunjabKesariमुस्लिम पक्ष के वकीलों ने सर्वे के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में सोमवार को प्रस्तावित सुनवाई का हवाला देते हुए सर्वे की तारीख बढ़ाने की मांग की है और इसका बहिष्कार कर रहे हैं। वाराणसी में जनपद न्यायाधीश एके विश्‍वेश की अदालत ने शुक्रवार को काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित मां श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए वजूखाने को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर का पुरातात्विक एवं वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने की अनुमति दे दी थी। 

मामले में हिंदू पक्ष द्वारा दायर याचिका में एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। अगस्त 2021 में पांच महिलाओं ने स्थानीय अदालत में एक याचिका दायर की थी, जिसमें मस्जिद परिसर के अंदर स्थित मां श्रृंगार गौरी स्थल पर नियमित पूजा के अधिकार की मांग की गई थी। अप्रैल 2022 में दिवानी न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण का आदेश दिया था। मुस्लिम पक्ष के विरोध के बीच सर्वेक्षण अंततः मई 2022 में पूरा हुआ था। इसी दौरान हिंदू पक्ष ने मस्जिद परिसर के अंदर वजू के लिए बने तालाब में ‘शिवलिंग' मिलने का दावा किया था, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया था।


 

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