Edited By Ramkesh,Updated: 13 Feb, 2021 05:33 PM
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में आमजन के ऊपर कोविड-19 और लॉकडाउन तोडऩे को लेकर दर्ज हुए मुकदमों को वापस लेने के निर्देश दिए हैं। इससे प्रदेश के ढ़ाई लाख से अधिक लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। कोविड-19 और लॉकडाउन तोडऩे के...
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में आमजन के ऊपर कोविड-19 और लॉकडाउन तोडऩे को लेकर दर्ज हुए मुकदमों को वापस लेने के निर्देश दिए हैं। इससे प्रदेश के ढ़ाई लाख से अधिक लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। कोविड-19 और लॉकडाउन तोडऩे के मामलों में पुलिस और कचहरी का आम जनता चक्कर लगा रही है।
उत्तर प्रदेश भर के थानों में लॉकडाउन की धारा 188 के उल्लंघन को लेकर दर्ज हुए मुकदमें वापस लेने के सरकार के फैसले से ढ़ाई लाख से अधिक लोगों को इसका फायदा मिलेगा। अभी हाल ही में सरकार ने प्रदेश भर के व्यापारियों के खिलाफ लॉकडाउन के दौरान दर्ज हुए मुकदमें वापस लिए जाने के निर्देश जारी किए थे। इसके बाद कानून मंत्री बृजेश पाठक ने व्यापारियों पर दर्ज मुकदमों का ब्योरा जुटाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। राज्य सरकार का मानना है कि कोविड के मुकदमों से आम जनता को अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ेगी। थानों में दर्ज मुकदमें वापस होने के बाद लोगों को परेशानी से भी मुक्ति मिल जाएगी।
बता दें मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथ के इस फैसले से आम जतना को इसका सीधे लाभ मिलेगा। देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा जिसने व्यापारियों व आम जनता पर लॉकडाउन के दौरान दर्ज हुए मुकदमों को वापस लेने का निर्णय लिया है।