गोरखनाथ मंदिर केस: आरोपी मुर्तजा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, अब लखनऊ में होगी मामले की सुनवाई

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 16 Apr, 2022 04:31 PM

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उत्तर प्रदेश में गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में पिछले दिनों हुए हमले के अभियुक्त मुर्तजा अब्बासी को स्थानीय अदालत ने शनिवार को उसकी पुलिस रिमांड निरस्त करते हुए उसे 14 दिन की...

गोरखपुर: उत्तर प्रदेश में गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में पिछले दिनों हुए हमले के अभियुक्त मुर्तजा अब्बासी को स्थानीय अदालत ने शनिवार को उसकी पुलिस रिमांड निरस्त करते हुए उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मंदिर परिसर में तैनात सुरक्षाकर्मी पर हमला करने के मामले में मुख्य अभियुक्त मुर्तजा को एसीजेएम फर्स्ट दीपक कुमार की अदालत में पेश किया गया।

पिछली सुनवाई को अदालत ने उसे 16 अप्रैल तक के लिए दूसरी बार पुलिस रिमांड पर सौंपा था। इस मामले की जांच कर रही एटीएस की टीम ने अदलत से उसकी रिमांड अवधि को बढ़ाने की मांग की। इसे अदालत ने उसे खारिज करते हुए मुर्तजा को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया।        

इस सम्बंध में सरकारी वकील पी के दूबे ने बताया कि यूपी एपी कानून के अन्तर्गत मुर्तजा की सुनवायी अब लखनऊ स्थानांतरित कर दी गयी है। आगे से इस मामले की सुनवाई एनआईए एवं एटीएस की न्यायालय में होगी। मुर्तजा को अब जल्द ही गोरखपुर जिला जेल से लखनऊ ले जाया जायेगा। 

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