Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 04 Oct, 2018 12:13 PM
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में ग्राम सभाओं में बने गांधी चबूतरों पर अतिक्रमण कर बने धार्मिक स्थल, दुकानों को हटाने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने सख्ती से निर्देश देते हुए कहा कि इस मामले में कोई भी लापरवाही बर्दाशत नहीं की...
इलाहाबादः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में ग्राम सभाओं में बने गांधी चबूतरों पर अतिक्रमण कर बने धार्मिक स्थल, दुकानों को हटाने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने सख्ती से निर्देश देते हुए कहा कि इस मामले में कोई भी लापरवाही बर्दाशत नहीं की जाएगी।
कोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश जारी करते हुए कहा कि सभी जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक से निर्देशों की पालना करवाएं। इसमें किसी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक आदेशों को ना मानने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी और अन्य अधिकारियों से कार्रवाई रिपोर्ट के साथ हलफनामा मांगा, जिसकी सुनवाई 8 अक्टूबर को है।
न्यायमूर्ति वीके बिड़ला ने कहा कि कोर्ट ने सचिव पंचायती राज को निर्देश दिए थे कि सभी जिलाधिकारियों और अपर जिलाधिकारियों से गांधी चबूतरों की हालत के बारे में बताएं। साथ ही सभी चबूतरों को पुनर्स्थापित करने के निर्देश भी दिए।